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Domestic Violence
Domestic Violence: एक 72 वर्षीय महिला पर उसके दो बेटों और उनकी पत्नियों ने संपत्ति के मुद्दे को लेकर उसपर हमला किया। यह घटना 22 अक्टूबर को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के बज्जभेरा गांव में हुई थी। सहायक पुलिस आयुक्त शिव अर्चना शर्मा ने बताया की सभी संदिग्धों को गिरफ्तार किया जाएगा और पुलिस ने महिला का इलाज कराने में मदद की।
बुजुर्ग महिला के 40 वर्षीय बेटे और 37 वर्षीय बेटे और उनकी पत्नियों ने उसे अपनी संपत्ति उन्हें हस्तांतरित करने के लिए मजबूर करने के लिए कई दिनों तक भूखा रखा।
संपत्ति को लेकर बेटों द्वारा मां पर हमला
पुलिस ने कहा कि जब महिला ने अपने बेटों को अपनी संपत्ति सौंपने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसे पूरी रात कमरे के अंदर बंद कर दिया था। उसने अपने घर के किराएदारों में से एक को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा और घर से बाहर भाग गई।
ग्रामीणों को मामले की जानकारी हुई और उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। फिर पुलिस की टीम ने उसे सेक्टर 10ए के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया था। पुलिस ने खुलासा किया कि जब उसने महिला को पाया, तो उन्होंने उसके गले में एक निशान देखा क्योंकि उसके बेटों और उनकी पत्नियों ने उसका गला घोंटने का प्रयास किया था। महिला के रिश्तेदार विकास कुमार ने कहा कि उसका दाहिना हाथ टूट गया था और उसकी नाक टूट गई थी। कुमार ने आरोप लगाया कि उसके बेटों और उनकी पत्नियों ने महिला पर लकड़ी के बैट से हमला किया था, उसे लतें मारी और तो और घूंसा तक मारा।
महिला के पति का आठ साल पहले निधन हो गया था और उसे सिर्फ़ 2500 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। उसने 23 अक्टूबर को पुलिस में शिकायत की लेकिन विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद 27 अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज की गई। कुमार ने खुलासा किया कि महिला वर्तमान में दिल्ली के नजफगढ़ में अपनी चार बेटियों में से एक के साथ रह रही है। महिला अभी भी ठीक हो रही है और अपने घावों से पीड़ित है।
60 से 70 लाख रुपए के लिए बेटे ने मां की जान लेने की कोशिश
कुमार ने कहा, “यह सब उसके बेटों द्वारा उसके बैंक खाते में उसके पास मौजूद सभी पैसे और गांव में एक भूखंड को सौंपने के लिए किया गया था, जिसकी कीमत लगभग 60 से 70 लाख रुपये होगी। प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 34 (सामान्य इरादा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दर्ज की गई थी।