Women Can Be Prosecuted Under POCSO Said Delhi High Court: एक उल्लेखनीय फैसले में, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एक महिला पर भी आरोप लगाया जा सकता है और उसे बच्चे का यौन शोषण करने के लिए आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट ने कहा कि यह कृत्य सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं है। यह बच्चों का यौन शोषण करने के लिए महिलाओं पर भी लागू होता है।
Delhi High Court: महिलाओं पर भी POCSO के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, कानून सिर्फ पुरुष अपराधियों तक सीमित नहीं
न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की अध्यक्षता वाली अदालत एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर एक बच्चे का यौन शोषण करने का आरोप है। याचिका में कहा गया है कि POCSO अधिनियम सिर्फ पुरुषों पर लागू होता है और इस मामले में महिलाओं को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
याचिका में क्या कहा गया है?
याचिका में आगे कहा गया है कि POCSO अधिनियम में आरोपी के लिए 'व्यक्ति' (Person) शब्द का इस्तेमाल किया गया है और यहां तक कि सर्वनाम 'वह' (He) का भी इस्तेमाल किया गया है, जो यह दर्शाता है कि अपराधी पुरुष है।
लेकिन न्यायालय ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि किसी भी तरह से POCSO अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित 'व्यक्ति' (Person) जो किसी बच्चे के यौन शोषण को अपराध मानता है, उसे पुरुष के रूप में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता।
POCSO महिला अभियुक्तों पर भी लागू होता है
न्यायालय ने कहा कि POCSO को "चाहे किसी बच्चे पर अपराध किसी पुरुष द्वारा किया गया हो या महिला द्वारा" लागू किया जा सकता है। "इसके अनुसार यह माना जाता है कि POCSO अधिनियम की धारा 3 और 5 (गंभीर यौन उत्पीड़न) में उल्लिखित कृत्य अपराधी के लिंग की परवाह किए बिना अपराध हैं, बशर्ते कि ये कृत्य किसी बच्चे पर किए गए हों," न्यायालय ने कहा
POCSO अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है, चाहे वे किसी भी लिंग के हों। न्यायालय ने कहा, "न्यायालय को कानून के किसी भी प्रावधान की व्याख्या नहीं करनी चाहिए जो विधायी इरादे और उद्देश्य से अलग हो।" POCSO न्यायालय में प्रयुक्त 'वह' (He) का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि POCSO केवल पुरुष अपराधियों तक ही सीमित है।
अदालत ने कहा, "इस दृष्टिकोण से देखने पर, एकमात्र तर्कसंगत निष्कर्ष यह है कि धारा 3(ए), 3(बी), 3(सी) और 3(डी) में प्रयुक्त सर्वनाम 'वह' (He) की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जानी चाहिए कि उन धाराओं में शामिल अपराध को केवल 'पुरुष' तक सीमित कर दिया जाए।"
यौन शोषण केवल लिंग प्रवेश के बारे में नहीं है
अदालत ने कहा कि "प्रवेशात्मक यौन हमला, किसी भी वस्तु या शरीर के अंग को सम्मिलित करना या प्रवेश करने के लिए बच्चे के शरीर के किसी भी अंग से छेड़छाड़ करना या मुंह का प्रयोग" जैसे अपराधों की व्याख्या केवल लिंग प्रवेश के रूप में नहीं की जा सकती। इसलिए अदालत ने कहा कि महिला के खिलाफ नाबालिग पर "गंभीर यौन उत्पीड़न" के लिए आपराधिक कार्यवाही की जाएगी, भले ही वह एक महिला हो। इसलिए अदालत ने याचिका खारिज कर दी।