Haryana Offers ₹1 Lakh Reward for Information on Female Foeticide Cases: हत्या नहीं, हौसला बढ़ाएँ: लड़कियों को बचाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा उठाया गया कदम। हरियाणा सरकार कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक सख्त कदम उठाते हुए सूचना देने वालों को 1 लाख रुपये तक के इनाम की घोषणा की है। राज्य में 2023 में जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) 916 दर्ज किया गया था, और कई क्षेत्रों में यह संख्या काफी कम हो गई है।
हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या की सूचना देने पर मिलेगा 1 लाख का इनाम
क्यों लिया गया यह फैसला?
हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात लगातार कम बना हुआ है। 2023 में प्रति 1,000 पुरुषों पर केवल 916 महिलाएं दर्ज की गईं। यह अनुपात पिछले कुछ वर्षों में लगातार बदलता रहा है - 2019 में 923, 2020 में 922, 2021 में 914 और 2022 में 917 था।
राज्य के 22 जिलों में से नौ जिलों - रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, फतेहाबाद, सोनीपत, यमुना नगर, जींद और चखरी ददरी का प्रदर्शन 2023 में सबसे खराब रहा है। इन जिलों में पिछले कुछ वर्षों में लिंगानुपात तेजी से गिरा है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या के मामलों की जानकारी देने वालों को इनाम देने का फैसला किया है।
सरकार के प्रयास
हरियाणा के पलवल जिले में जन्म के समय लिंगानुपात सबसे ज्यादा 946 दर्ज किया गया है, यानी प्रति 1,000 पुरुषों पर 946 महिलाएं। वहीं, रोहतक में लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया है, केवल 883, जबकि 2022 में यह 936 था। 2022 में अंबाला में लिंगानुपात सबसे ज्यादा 934 था, लेकिन 2023 में यह घटकर 919 हो गया है। करनाल, हिसार और भिवानी जैसे कुछ अन्य जिलों में 2023 में पिछले साल की तुलना में लिंगानुपात बढ़ा है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2023 में प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीएनडीटी) और मेडिकल गर्भपात (एमटीपी) अधिनियम के तहत 85 एफआईआर दर्ज की गईं, जबकि 2022 में 105 एफआईआर दर्ज की गई थीं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की विशेष रूप से गठित टीमों ने अब तक 1,174 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें अंतरराज्यीय छापेमारी के बाद दर्ज 365 एफआईआर भी शामिल हैं।
कानून का दंड
पूर्व-गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (1994) के अनुसार, पंजीकृत केंद्र संचालकों और डॉक्टरों को जो पूर्व-गर्भधारण लिंग चयन और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण में शामिल हैं, पहली बार में तीन साल के कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बार-बार अपराध करने पर पांच साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
पति/परिवार के सदस्य या किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो लिंग चयन को उकसाता है, पहली बार अपराध करने पर तीन साल तक की कैद और 50,000 रुपये तक के जुर्माने की सजा है। बाद के अपराधों के लिए सजा पांच साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक जुर्माना। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए किए गए प्रयासों के बावजूद, हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार नहीं हो रहा है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों, कानूनी दंड, और विभिन्न अभियानों के बावजूद, लिंगानुपात में गिरावट जारी है। यह चिंताजनक स्थिति है, जिसके लिए सभी पक्षों - सरकार, नागरिकों, और सामाजिक संगठनों - को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।