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राष्ट्रपति ने ट्रिप्पल तलाक़ बिल को दी मंजूरी, इंस्टेंट तलाक देने पर 3 साल की कैद

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Swati Bundela
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राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने संसद के दोनों हिस्सों में पास हुए ट्रिपल तलाक़ बिल को मंजूरी दे दी है , जिससे अब यह एक कानून बन गया है। सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। पत्नी को तीन तलाक के जरिए छोड़ने वाले मुस्लिम पुरुष को तीन साल तक की सजा के क़ानून  वाले इस बिल को मंगलवार को पास किया गया था।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्रिपल तलाक़ बिल को मंज़ूरी दी और ये बिल 19 सितम्बर , 2019 से क़ानून का रूप लेगा और देश भर में लागू होगा  ।

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लोकसभा में ट्रिप्पल तलाक़ बिल को पिछले हफ्ते पास किया गया था, जिसके बाद राज्यसभा ने 84 के मुकाबले 99 वोटों से इसे पास किया है। राष्ट्रपति के इस बिल को मंजूरी देने के बाद अब पत्नी को तीन तलाक देने वाले मुस्लिम पुरुष को तीन साल तक की सज़ा हो सकती है।

'तीन तलाक बिल का विरोध करनेवालों का पर्दाफाश '

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पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर अरूण जेटली ने बुधवार को कहा कि तीन तलाक बिल के विरोध ने काफी लोगो का पर्दाफाश किया है। साथ ही, उन्होंने महिलाओं के लिए न्याय की तुलना में ओपोज़िशन के वोट बैंक को ज्यादा प्राथमिकता देने को लेकर कांग्रेस पर भी नाशा साधकर प्रहार किया है। जेटली ने एक ब्लॉग में कहा कि ओपोज़िशन को मौखिक तलाक (तलाक ए बिद्दत) के तहत महिला के साथ हुए भेदभाव और अन्याय का विरोध करना चाहिए था। लेकिन इस मामले में बिल के पक्ष में कोई भी नहीं बोला, जबकि यह बिल मुस्लिम महिलाओं पर हो रहे अन्याय को समाप्त करेगा।
#फेमिनिज्म
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