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सिंगल पैरेंट होने के कारण बच्चे को एडमिशन से इनकार किया गया

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Swati Bundela
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वास्तव में क्या हुआ था


सुजाता मोहिते, 27 वर्षीय सिंगल मदर है , जब उन्होंने स्कूल में संपर्क किया, तो अधिकारियों ने उनके बच्चे को स्वीकार करने के लिए सहमति व्यक्त की। लेकिन यह जानने के बाद कि सुजाता एक सिंगल मदर हैं, स्कूल ने उनके बेटे के एडमिशन से इनकार कर दिया। सुजाता चार साल पहले अपने पति से अलग हो गई और अब वह एक निजी कंपनी में सेल्स मैनेजर के रूप में काम करती है। वह यह कहते हुए स्कूल को अनापत्ति प्रमाण पत्र और न्यायिक हिरासत प्रमाणपत्र देने के लिए तैयार थी कि वह बच्चे की कानूनी अभिभावक है। स्कूल की प्रिंसिपल सालेर कानाडे ने यह कहते हुए उनके बच्चे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, "हम सिंगल पैरेंट के बच्चों को नहीं संभाल सकते।"
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सुजाता ने पहले ही सीवुड में पोद्दार स्कूल से अपने बच्चे का दाखिला वापस ले लिया है और अब यह स्कूल इस भेदभावपूर्ण आधार पर उनके  बच्चे को लेने से इंकार करता है। “मैंने संस्थान को फोन किया था और पूछा था कि क्या वे वहां भी एडमिशन स्वीकार कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि हाँ तो  मैं स्कूल गयी , लेकिन उन्होंने मुझे एक फॉर्म देने से इनकार कर दिया और मुझे बताया कि कक्षा II में कोई सीट नहीं थी, ” सुजाता ने द टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया।

भेदभाव वाला वीडियो

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पुरुष मित्र की मदद से सुजाता  फिर से स्कूल गई । एडमिशन प्रोसेस के लिए स्कूल मैनेजमेंट उनसे मिलने के लिए सहमत हो गया। इस बार सुजाता ने अपने और स्कूल की प्रिंसिपल सुश्री कानाडे के बीच हुई सारी बातचीत को रिकॉर्ड किया। वीडियो में, कानाडे को कुछ आधारहीन तर्क देते देखा जा सकता है, जिस पर वह सुजाता के बेटे के प्रवेश से इनकार कर रही है। "हम सिंगल पेरेंट्स के बच्चों को नहीं संभाल सकते। हम बच्चों से माता-पिता दोनों को लाने के लिए कहते हैं। सिंगल पेरेंट्स बहुत सारी समस्याएं पैदा करते हैं। मैंने आपको पोद्दार स्कूल से अपने बेटे को वापस लेने के लिए नहीं कहा था। '

सुजाता ने दावा किया कि वह एक कामकाजी बैकग्राउंड है जो समय पर स्कूल की फीस देने में सक्षम होगी। उन्होंने  प्रिंसिपल से यह भी पूछा, "क्या आप उन छात्रों के प्रवेश को बंद कर देंगे जिनके माता-पिता अलग हो गए हैं?"
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स्कूल मैनेजमेंट द्वारा बयान


प्रिंसिपल कनाडे ने मीडिया से बात करने से इनकार करते हुए कहा कि वह 'व्यस्त' हैं। मूल कंपनी, रेयान इंटरनेशनल ने कहा; “एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में, हम किसी भी मुद्दे के तहत छात्रों को प्रवेश देने में कोई भेदभाव नहीं करते हैं और न ही हमारे पास माता-पिता के लिए ऐसी कोई पालिसी है। वीडियो हमारे ध्यान में आया है, हम जांच कर रहे हैं, उचित कार्रवाई करेंगे ”(द एक्सप्रेस द्वारा रिपोर्ट)। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम 2009 के अनुसार जो न केवल अनिवार्य है बल्कि बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का एक मौलिक अधिकार है।
इंस्पिरेशन
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