कोर्ट ने आशाराम को अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए धारा 377 और आश्रम में अपने अधिकार की स्थिति का लाभ उठाने और महिला कैदियों से छेड़छाड़ करने के लिए धारा 376 (2) (सी) के तहत भी दोषी पाया और उन्हें रुपये का जुर्माना भी लगाया। जानें अधिक इस ब्लॉग में -
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