इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अंतरधार्मिक जोड़े विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत धर्म परिवर्तन के बिना अपने विवाह को वैध बना सकते हैं। न्यायालय ने यह निर्णय एक अंतरधार्मिक लिव-इन कपल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जो धमकियों का सामना कर रहे थे।
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