उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक के तहत अविवाहित जोड़ों को साथ रहने के लिए खुद को पंजीकृत कराना जरूरी होगा, नहीं तो उन्हें छह महीने की जेल हो सकती है।
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