बेंच ने कहा कि पीड़िता के अंडरगारमेंट्स को जबरन उतारने और उसे लेटने के लिए मजबूर करने का कृत्य उसके साथ बलात्कार करने के अलावा किसी अन्य कारण से नहीं हो सकता है। जानें अधिक इस न्यूज़ ब्लॉग में-
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