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नए अदालत के फैसले में कहा गया है कि अब एक ट्रांस व्यक्ति को आधिकारिक तौर पर अपने पसंदीदा लिंग के रूप में पहचान करने के लिए लिंग-पुनर्पुष्टि सर्जरी कराने की आवश्यकता नहीं है।
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