Crime On Women: महिलाओं में अक्सर छेडछाड़ संबंधी मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे बहुत से मामले होते हैं जिनमें महिलाएं सामाजिक कारणों के चलते अपने साथ हुए कृत्य को स्पष्ट नहीं कर पाती। महिलाओं पर बिना रजामंदी के किए गए किसी भी अनैतिक कृत्य को महिला से छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न की श्रेणी में रखा गया है।
आए-दिन राह चलते बहुत से ऐसे प्रकरण सामने आते हैैं जिसमें महिलाओं पर कुछ-न-कुछ घटता नजर आ जाता है। जरूरी है महिलाओँ को किए जा रहे कृत्य पर उसी समय एक्शन लें। आज समाज में महिलाएं एक्शन ले रहीं हैं तो रजिस्टर्ड केस बढ़ते जा रहे हैं लेकिन अपराधी कम नहीं हो रहे हैं।
किसी महिला से छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न के अंतर्गत क्या आता है
महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में सभी साधन मान्य हैं यानि के अगर किसी महिला के साथ बातचीत के दौरान, दैनिक गतिविधियों के दौरान, सोशल मीडिया में या अन्य किसी भी साधन के जरिए कुछ भी कानूनन गलत कार्य किया जाता है, वो दण्डनीय है। आइए जानें महिला के साथ बिना उसकी सहमति के किए जा रहे कौन से कृत्य छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आते हैं :-
- किसी पुरुष का किसी महिला को अश्लील फोटो भेजना, अश्लील कंटेंट दिखाना, अश्लीलता से बात करना या किसी भी तरह उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना
- किसी पुरुष का किसी महिला को बिना उसकी सहमति के शारीरिक स्पर्श करना या उससे शारीरिक संबंध बनाने की मांग या बात करना
- किसी पुरुष का किसी महिला को लैंगिक आधार पर टिप्पणियां करना
- किसी पुरुष का किसी महिला पर गलत नियति से आक्रमण या हमला
- किसी पुरुष का किसी महिला को घूरना या बिना उसकी सहमति से चित्र लेना
- किसी पुरुष का किसी महिला का पीछा करना शारीरिक रूप से या सोशल मीडिया के जरिेए (जिसे लगातार मॉनीटर करना कहा जा सकता है)
- किसी पुरुष का किसी महिला की किसी भी रूप में प्राइवेसी में दखल जो अंग, वस्तु, चित्र, शब्द या ध्वनि जैसे किसी भी रूप में किए जा रहे हों
उपर्युक्त सभी विषय कानूनन, महिला के विरुध्द किए गए अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसी भी कृत्य पर महिला नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकती है। पुलिस स्टेशन में ऐसे किसी भी कृत्य में एफ.आई.आर्. दर्ज करने की मांग पर पुलिस अफसर द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज न करना दण्डनीय अपराध है। महिला इसके लिए सीधा किसी बड़े अफसर से संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकती है।