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Shilpa Shetty Family in Extortion Case: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके परिवार का नाम एक जबरन वसूली मामले में सामने आया है। यह मामला 1998 से जुड़ा है, जब शिल्पा शेट्टी ने सूरत स्थित प्रफुल साड़ियों के साथ एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। हाल ही में, 11 अप्रैल 2025 को सूरत जिला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस कथित जबरन वसूली मामले में एक वकील पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि वह तारीख पर उपस्थित नहीं हुआ था। इस मामले में शिल्पा शेट्टी और उनके परिवार का नाम शामिल है। चलिए पूरी खबर जानते हैं-
जानिए क्या है जबरन वसूली का केस जिसमें Shilpa Shetty के परिवार का नाम कथित तौर पर जुड़ा है?
इस जबरन वसूली मामले को कोर्ट में वकील मिनेश झावेरी संभाल रहे हैं। हालांकि, हाल ही में सूरत जिला अदालत ने उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि वे निर्धारित सुनवाई की तारीख पर उपस्थित नहीं हो पाए। उनकी ओर से एक जूनियर वकील को प्रॉक्सी के रूप में पेश किया गया था, जिस पर कोर्ट ने आपत्ति जताई।
पूरा मामला क्या है ?
यह मामला 1998 में हुए एक साल के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है, जब शिल्पा शेट्टी ने प्रफुल साड़ियों के साथ एक टीवी Ad में मॉडलिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद भी विज्ञापन का प्रसारण जारी रहा, जिसके कारण शिल्पा शेट्टी ने कंपनी के मालिक पंकज अग्रवाल के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघन का कानूनी नोटिस जारी किया। दूसरी तरफ, अग्रवाल ने शिल्पा के माता-पिता, सुरेंद्र और सुनंदा शेट्टी, तथा अन्य लोगों पर जबरन वसूली का आरोप लगाया। उनके अनुसार, शेट्टी परिवार ने उनसे 80 लाख रुपये की मांग की थी।
FIR और आरोप
2003 में पंकज अग्रवाल ने पुलिस में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मलेशिया में रहने वाले फजल-उर-रहमान ने शिल्पा शेट्टी की ओर से उनसे 2 करोड़ रुपये की मांग की थी। FIR में सुरेंद्र शेट्टी, सुनंदा शेट्टी, शिल्पा के पूर्व निजी सचिव दिलीप पलसेकर, एक व्यक्ति जिसका नाम रहमान है, और उसके दो सहयोगियों के नाम शामिल हैं। इन पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत जबरन वसूली और डराने-धमकाने के आरोप दर्ज किए गए हैं।
गिरफ्तारी और जमानत
2003 में शिल्पा शेट्टी के माता-पिता और अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन उन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस मामले की जांच अभी भी जारी है। पुलिस ने कई गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और शिकायतकर्ता पंकज अग्रवाल व शिल्पा शेट्टी के माता-पिता के बीच बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी प्राप्त की है। 2013 से यह मामला ट्रायल पर है। इस बीच, सुरेंद्र शेट्टी और शिल्पा के पूर्व निजी सचिव दिलीप पलसेकर का निधन हो चुका है।
मामले में फिर हुई सुनवाई
फरवरी 2025 में, सूरत जिला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने रहमान और सुनंदा शेट्टी के खिलाफ अदालत में पेश न होने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया था। 11 अप्रैल, 2025 को हुई सुनवाई में, पंकज अग्रवाल ने अदालत में कुछ सबूत पेश किए, कोर्ट में कई ऑडियो क्लिप चलाए गए। अगली सुनवाई 30 अप्रैल, 2025 को निर्धारित की गई है।