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Pornography Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री गहना वशिष्ठ की ज़मानत याचिका करी खारिज

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Swati Bundela
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Gehana Vasisth Pornography Case: मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पोर्नोग्राफी मामले में आरोपी अभिनेत्री गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका करी खारिज। दरअसल वशिष्ठ पर अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए महिलाओं को धमकाने, जबरदस्ती करने और पैसे का लालच देने का आरोप है। आपको बता दे की इसी पोर्न मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा भी आरोपी है।

Gehana Vasisth Pornography Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री की ज़मानत याचिका की रद्द

सुनवाई के दौरान, उन पर कई आरोप जैसे अश्लील फिल्मों के वितरण और उन फिल्मों में अभिनय करने के लिए महिलाओं को पैसे का लालच देने के आरोप लगाए गए है। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है जिसमें उन पर महिलाओं को अश्लील फिल्में करने के लिए धमकाने और जबरदस्ती करने का आरोप है।

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बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एसके शिंदे ने 7 सितंबर को उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अभिनेता ने इस साल अगस्त में यह याचिका दायर की थी।

गहना वशिष्ठ पर इन IPC धाराओं के तहत होगी कार्यवाही

वशिष्ठ पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं जैसे धारा 354-सी (महिला का अपमान), 293 और 292 (अश्लील सामग्री की बिक्री) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम की धाराओं के अलावा धारा 67, 67A और 66E (यौन स्पष्ट सामग्री का प्रसारण) भी लागू किया गया है।

 



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