सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के नियम 2021 के अनुसार प्रेगनेंसी के बाद अबॉर्शन करने की सिमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते तक कर दि।
गर्भपात के लिए ये होंगे नियम (Limit Of Weeks For Abortion Increased)
अभी तक अगर किसी महिला को अबॉर्शन या गर्भपात करना होता था तो उसकी सीमा 20 हफ्ते तक थी। 20 हफ्ते से ज्यादा होने के बाद अपन करना गैरकानूनी था। लेकिन सरकार ने अभी अबॉर्शन करने की सीमा 20 से 24 हफ्ते बढ़ा दी है। सरकार ने इसके लिए अलग-अलग श्रेणी बनाई है जिसके हिसाब से कोई भी अबॉर्शन कर सकता है।
अबॉर्शन तब ही किया जा सकता है जब महिला शारीरिक अत्याचार हुआ हो, रेप हुआ हो या फिर महिला की उम्र 18 से कम हो और वह फिजिकली डिसएबल हो या फिर महिला की मानसिक हालत ठीक ना हो। इसके अलावा जिन महिलाओं के बच्चे की तबीयत जन्म से पहले ठीक ना हो या फिर किसी भी महिला की जान को खतरा हो ऐसे समय में 24 हफ्ते तक महिलाएं गर्भपात कर सकती है।
प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते तक गर्भपात करने में कोई समस्या नही
सरकार ने यह नियम महिलाओं के स्थिति के हिसाब से बनाई है। अगर कोई महिला शादी के बाद गर्भवती है और उसका डाइवोर्स होने वाला है या फिर उसके पति की मृत्यु हो चुकी हो तो ऐसी महिलाओं को भी गर्भपात करने का हक मिलेगा। डॉक्टर के हिसाब से भी गर्भपात 20 हफ्ते तक करना ठीक होता है लेकिन उन्होंने यह भी बताया है कि गर्भपात 24 हफ्ते तक करने से महिला की जान को कोई खतरा नहीं होगा।