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एक बार फिर से छोटी बच्ची को रेप का विक्टिम बनाया गया। यह खबर दिल्ली की रहने वाली 4 साल की एक बच्ची के बारे में है जिसका दिनदहाड़े एक आदमी ने रेप कर दिया। रेप कि यह जानकारी लड़की के परिवार ने रविवार रात को दिल्ली पुलिस को दी। इसके बाद जांच पड़ताल करने पर अपराधी का पता चला और उसे तुरंत कस्टडी में ले लिया गया है।
अपराधी उसी की बिल्डिंग में रहने वाला उसका पड़ोसी है। रेपिस्ट की उम्र 21 से 22 साल है।
राजधानी दिल्ली: 4 साल की बच्ची का किया रेप
रिपोर्ट के मुताबिक लडकी को अकेला पाने पर अपराधी ने लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया और उसका रेप भी किया। लड़की की मां ने पुलिस को बताया कि एक आदमी ने उनकी बेटी के साथ सेक्सुअल एसॉल्ट किया है।
पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि दोनों परिवार एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और लेबर का काम करते हैं। लडकी की काउंसलिंग की जा चुकी है और उसकी गवाही भी ले चुके हैं। प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आईपीसी की धारा सेक्शन 376 और 377 और पोस्को एक्ट के अंतर्गत अपराधी के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है और वह अब कस्टडी में है।
माइनर बच्चियों के रेप के केस को लेकर नए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए कानून में सुधार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि किसी भी तरह के फिजिकल टच को डिफाइन करने वाला पोस्को एक्ट का सेक्शन 7 बहुत ही बेतुका है। यह बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने वाले एक्ट की वैधता को खत्म कर देता है।
कोर्ट ने साथ में यह भी कहा सेक्शुअल इंटेंशन से किया जाने वाला कोई भी फिजिकल टच गैर कानूनी अपराध है। मार्च के महीने में तीन आदमियों ने बुलंदशहर के बहासू गांव की रहने वाली एक दलित बच्ची का गैंग रेप किया था।