Urination Case: एयर इंटिया विमान में 3 महीने पहले हुई अशोभनीय घटना अब संज्ञान में आई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया से जुड़े पेशाब मामले को लेकर एयर इंडिया पर 30 लाख रुपय जुर्माना लगा दिया है। इसके साथ ही उड़ान सेवाओं से जुड़े निदेशक पर 3 लाख का ज़ुर्माना लगाया है। साथ ही डीजीसीए ने पॉयलट पर भी उचित कार्यवाई करते हुए पॉयलट को 3 महीने तक सस्पेंड कर दिया है।
बता दें घटना तीन महीने पहले की है। 26 नवंबर 2022 को एयर इंडिया की फ्लाइट 102 जो न्यू यॉर्क से दिल्ली की और थी दोपहर 12:30 बजे चली। इस फ्लाइट में बिज़नेस क्लास में एक महिला पर एक व्यक्ति ने पेशाब कर दी। व्यक्ति नशे में था। दोनों यात्री बिज़नेस क्लास में यात्रा कर रहे थे। इस दौरान एयर इंडिया ने उस व्यक्ति पर कोई कार्यवाई नहीं की। व्यक्ति का नाम शंकर मिश्रा है।
प्रशासन सकते में तब आया जब मामला दिल्ली पुलिस तक पहुंचा। दिल्ली पुलिस ने चार लोगों की टीम बनाकर तीन शहरों में लगाया। शंकर मिश्रा का पता बैंगलुरू में चला जिसे फिर बैंगलुरू से गिरफ़्तार कर लिया गया। एयरलाइन की माने तो बीते दिन जनवरी 19 को एयर इंडिया ने उस व्यक्ति पर फ्लाइट बैन लगा दिया है। एयर इंडिया की पॉलिसी के अनुसार वह व्यक्ति ट्रैवल करने लायक़ व्यक्ति में नहीं आता। एयर इंडिया की किसी भी एयर लाइन में चार महीने तक यात्रा के लिए वह अयोग्य है। बता दें, एयर इंडिया ग्रुप की एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एआइएक्स कनेक्ट और विस्तारा में उसके सफ़र पर बैन है।
एयर इंडिया की माने तो उनकी एयर लाइन अपने क्र्यू से जुड़ी अवेयरनेस पर काम कर रही है। वह इस तरह के अयोग्य यात्रियों से जुड़ी पॉलिसीज़ को मज़बूत बना रही है। एयर इंडिया का कहना है कि वह अपने यात्रियों की सुरक्षा और उनके अच्छे के लिए प्रतिबद्ध है और साथ है।
टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने भी मामले के प्रति संवेदना व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि उनके लिए यह बात बहुत पीड़ादायक है। चेयरमैन चंद्रशेखरन ने साथ ही अपने बयान में कहा था, "एअर इंडिया की प्रतिक्रिया बहुत तेज होनी चाहिए थी। हम इस स्थिति को उस तरह से संभालने में विफल रहे, जिस तरह से यह संभाली जानी चाहिए थी।" एयर इंडिया के सीईओ ने भी घटना के प्रति माफ़ी मांगी थी।