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Allahabad High Court Once Again Sparks Outrage with Controversial Ruling: इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फिर से एक ऐसा फैसला सुनाया गया है, जो सुर्खियों का विषय बन चुका है। 10 अप्रैल को हाईकोर्ट ने बलात्कार से जुड़े मामले में एक विवादित टिप्पणी दी गई जिसमें यह कहा गया कि महिला ने खुद ही मुसीबत न्योता दिया है और वह रेप के लिए खुद ही जिम्मेदार है। चलिए इस पूरे मामले के बारे में जानते हैं-
She herself invited trouble: Allahabad High Court blames rape victim, grants bail to accused
— Bar and Bench (@barandbench) April 10, 2025
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इलाहाबाद हाई कोर्ट का बयान: रेप के लिए महिला को ही ठहराया जिम्मेदार
10 अप्रैल को बलात्कार के एक मामले में फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद कोर्ट विवादित ब्यान दिया जो सुर्खियों का विषय बन गया। इसके साथ ही कोर्ट ने दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किए गए आरोपी को जमानत भी दे दी। आरोपी दिल्ली के हौज खास स्थित एक बार में मिली महिला के साथ कथित बलात्कार के आरोप में शामिल था।
पढ़ें पूरा बयान
Bar & Bench के अनुसार, "कोर्ट का मानना है कि अगर पीड़िता के आरोप को सच मान भी लिया जाए तो भी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने खुद ही मुसीबत को आमंत्रित किया और इसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार है। पीड़िता ने भी अपने बयान में यही रुख अपनाया है। मेडिकल जांच में उसकी हाइमन फटी हुई पाई गई, लेकिन डॉक्टर ने यौन उत्पीड़न के बारे में कोई राय नहीं दी,"। यह शब्द इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस संजय सिंह के हैं।
जानिए पूरा मामला
यह मामला सितंबर 2024 का है। पीड़िता अपनी तीन महिला मित्रों के साथ हौज खास में दिल्ली घूमने गई थी जहां पर वह बार चले गए। इसके साथ ही उन्हें जान-पहचान के कुछ लड़के मिल गए जिसमें से एक आरोपी भी था। पीड़िता ने नोएडा पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई थी जिसमें उसने बताया कि वह काफी नशे में थी और रात के तीन बज चुके थे। ऐसे में आरोपी बार-बार साथ चलने के लिए कह रहा था जिसके बाद वह उसके घर “आराम करने” के लिए जाने को तैयार हो गई।
पीड़िता ने आगे आरोप लगाया कि वह रास्ते में उसे गलत तरीके से छूता रहा और नोएडा में अपने घर ले जाने के बजाय, वह उसे गुड़गांव में एक रिश्तेदार के फ्लैट में ले गया, जहाँ उसने उसके साथ दो बार रेप किया।
इसके बाद पीड़िता ने नोएडा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई और 11 दिसंबर 2024 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया
आरोपी ने क्या कहा?
आरोपी ने जमानत पर रिहा होने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी जिसमें उसने बताया कि महिला को सहारे की जरूरत थी, इसलिए वह खुद ही उसके घर पर आराम करने के लिए तैयार हो गई। आरोपी ने इस बात से इनकार किया कि वह उसे अपने रिश्तेदार के फ्लैट में ले गया और उसके साथ दो बार बलात्कार किया। उसने यह भी दावा किया कि यह रेप का मामला नहीं है, बल्कि सहमति से सेक्स हुआ है।