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शादी करने के वाबजूद भी हाई कोर्ट ने केस बंद करने से किया मना, जानिए केस से जुड़ी जरुरी बातें

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Swati Bundela
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने केस बंद करने से किया मना।  इस केस में जो रेप करने वाला व्यक्ति  है उसने रेप सर्वाइवर से शादी कर ली है ओर यह दोनों आपस में खुश हैं लेकिन कोर्ट यह केस बंद करने से मना कर रहा है।  जिस वक्त यह रेप हुआ उस वक़्त यह महिला माइनर थी।  कोर्ट ने कहा है कि ऐसा केस जिस में माइनर ओर पोक्सो भी इन्वॉल्व हों वो केस कोर्ट अपनी तरफ से बंद नहीं कर सकता है।

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शादी करने के वाबजूद भी हाई कोर्ट ने केस बंद करने से किया मना, जानिए केस से जुड़ी जरुरी बातें -



1. अपराधी और रेप सर्वाइवर दोनों ही हाई कोर्ट की कलबुर्गी बेंच जा चुके हैं इसके बाद यह बसवाना बागेवाड़ी कोर्ट भी गए थे जो कि विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। यह अब इस केस को बंद करना चाहते हैं।

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2. इनका कहना है कि अब यह शादी कर चुके हैं और बच्चा भी है। अब इस केस को लेकर लड़ने का कोई मतलब नहीं है और यह अब अपने रिश्ते से खुश हैं इसलिए इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।



3. हाई कोर्ट के जस्टिस HP सन्देश ने सेक्शन 482 ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के अंतर्गत कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया है।
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4. इस केस के लिए हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बारे में बताया जो कि ज्ञान सिंह केस में लिया गया था और कहा कि सेक्शन 482 सेक्शन 320 से अलग होता है।  इन केस में क्रिमिनल कोर्ट केस को तभी बंद कर सकते हैं तब यह केस सेटल हो गया हो।
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5. अपराधी की साइड से अगर केस देखा जाए तो जब यह रेप हुआ तब सर्वाइवर लड़की 19 साल की थी। अगर इस केस में लड़की ने अपना कंसेंट दिया भी होगा तो वह गिना नहीं जायेगा क्योंकि वो माइनर थी।

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6. सुप्रीम कोर्ट एक सबसे ऊपर का कोर्ट है और माइनर के रेप होने के कारण वो इसे पहले ही सीरियस केस केटेगरी में ड़ाल चुके हैं। इस केस में IPC और पोक्सो की भी धारा लगी हुई हैं।



7. हाई कोर्ट इस मामले में अब 482 धारा के अंतर्गत कोई पावर नहीं दिखा सकता है। हाई कोर्ट के जज यह समझाते हुए केस को बंद नहीं किया है।
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