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Delhi Cantt Rape Case: दलित लड़की से रेप का अब तक कोई सबूत नहीं मिला, पुलिस ने कोर्ट को बताया

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Swati Bundela
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दिल्ली कैंट केस : दिल्ली पुलिस ने अदालत को कहा कि वह अबतक दिल्ली कैंट रेप केस में बच्ची के बलात्कार से जुड़े कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई है। इस महीने की शुरुवात में दिल्ली कैंट इलाके में एक 9 साल की दलित बच्ची से बलात्कार, हत्या और उसके ज़बरदस्ती अंतिम संस्कार करने का मामला सामने आया था। दिल्ली कैंट केस

'बच्ची का रेप हुआ था या नहीं', अबतक पुलिस सबूत जुटाने में रही नाकाम

मामले के जांच अधिकारी (IO) ने बताया कि पीड़ित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ या नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए अब तक न तो किसी चश्मदीद गवाह का बयान और न ही मेडिकल या साइंटिफिक एविडेंस मिला है। उन्होंने आगे कहा है कि इस स्तर पर, वह निर्णायक रूप से यह नहीं कह सकते कि पीड़ित बच्चे के साथ बलात्कार हुआ था या नहीं, अदालत ने 12 अगस्त को पारित आदेश में कहा।

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पुलिस के सामने आरोपी व्यक्तियों के बयान, जब तक कि अन्य सबूतों द्वारा समर्थित न हो, कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है। इस बीच, स्पेशल जज आशुतोष कुमार ने बेटी की मौत के कारण बच्चे की मां को अंतरिम राहत के रूप में 25 लाख रुपये देने की बात कही है।

दिल्ली कैंट केस : ये है पूरा मामला

नौ साल की नाबालिग लड़की मोहन लाल और सुनीता देवी की बेटी अपने माता-पिता के साथ गांव पुराना नांगल में श्मशान के सामने किराए पर रहती थी। 1 अगस्त रविवार शाम करीब साढ़े पांच बजे लड़की श्मशान घाट के वाटर कूलर से ठंडा पानी लेने के लिए अपने घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। शाम छह बजे श्मशान घाट के पुजारी राधेश्याम व नाबालिग बच्ची की मां को जानने वाले 2-3 अन्य लोगों ने उसे श्मशान में बुलाया और बच्ची का शव दिखाते हुए कहा कि वाटर कूलर से पानी पीते समय करंट लग गया। हालांकि माँ को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ ,और ज़बरदस्ती उसकी चिता जला दी गई। दिल्ली कैंट केस

मामले में परिवार और साथी ग्रामीणों के साथ विरोध प्रदर्शन करने के बाद पुलिस द्वारा एक पुजारी और 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद से ही जनता का आक्रोश सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा था। दिल्ली कैंट केस के बारे में यहाँ पढ़े



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