Advertisment

एक्ट्रेस जूही चावला ने दिल्ली हाई कोर्ट से 5जी मामले की याचिका ली वापस

author-image
Swati Bundela
New Update



Advertisment

जूही 5G केस : बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से 5जी वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी के खिलाफ अपनी याचिका वापस ले ली है। दरअसल उन्होंने ये मुकदमे को खारिज करने के संबंध में किया। इसके अलावा अदालत ने 20 लाख का जुर्माना भी लगाया था। उन्होंने यह जुर्माना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए लगाए है। जूही 5G केस





Advertisment






एक्ट्रेस ने ली याचिका वापस

Advertisment






Advertisment





एक्ट्रेस जूही चावला ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से 5G वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी के खिलाफ अपनी अपील वापस ली है। जस्टिस जयंत नाथ ने चावला के वकील एडवोकेट दीपक खोसला के एक बयान के बाद याचिका वापस लेने की अनुमति दी थी।



Advertisment






Advertisment



याचिका में चावला ने कहा था ये





Advertisment






दरअसल जूही चावला ने 31 मई को 5G नेटवर्क को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। साथ ही जानवर और अन्य जीवों पर रेडिएशन के कारण पड़ने वाले प्रभाव से जुड़े मुद्दे उठाए थे। उन्होंने अपनी याचिका में कहा की 5G नेटवर्क आ जाने के बाद कोई भी एक्स्पोज़र से बच नहीं पाएगा।











हालांकि जून में अदालत ने इस मुकदमे को "डिफेक्टिव", "कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग" और "पब्लिसिटी गेन करना" कहकर 20 लाख रुपये की जुर्माना के साथ खारिज कर दिया।











कोर्ट ने यह भी कहा कि चावला सुनवाई की लिंक सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है, जिससे दिश्रूप्शन पैदा हो गया है।











जूही ने की यह मांग











चावला ने याचिका दायर कर 5जी लागू करने के खिलाफ उनके मुकदमे को "खारिज" करने के बजाय "अस्वीकार" घोषित करने की मांग की थी। चावला के वकील ने तर्क दिया कि "प्लांतटिफ जो कभी भी मुकदमे के स्तर तक नहीं गया, वो केवल सिविल प्रक्रिया के अनुसार अस्वीकार या वापस किया जा सकता है, खारिज नहीं।











अदालत ने पहले ही मामले में नरमी रखते हुए याचिकाकर्ता पर सिर्फ जुर्माना लगाया। लेकिन बाद में एडवोकेट मित मल्होत्रा ने 20 लाख रुपये जमा करने के लिए एक सप्ताह की मांग की थी। चावला ने कोर्ट फीस वापसी का आवेदन भी वापस ले लिया। जूही 5G केस



एंटरटेनमेंट न्यूज़
Advertisment