कर्नाटक में महिलाओं की Menstrual Cycle के अधिकारों का उल्लंघन पड़ेगा महंगा

कर्नाटक सरकार "वुमेंस वेल-बिइंग लीव बिल-2025" लाने जा रही है। इसके तहत हर महीने महिलाओं को 1 दिन का भुगतान किया जाने वाला मासिक धर्म अवकाश मिलेगा। साथ ही, मासिक धर्म के कारण कर्मचारियों के साथ भेदभाव करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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Rajveer Kaur
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कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट में अपने मासिक धर्म अवकाश नोटिफिकेशन का बचाव किया और इसे “सोच-समझकर लिया गया, लाभकारी और संवैधानिक रूप से सही” कदम बताया। अब राज्य इस नीति को आगे बढ़ाने के लिए विधानसभा में कानून पेश करने की तैयारी कर रहा है। कर्नाटक का 'वुमेंस वेल-बिइंग लीव बिल-2025' सरकारी और निजी क्षेत्र में 18 से 52 साल की महिलाओं के लिए हर महीने 1 दिन का भुगतान किया जाने वाला मासिक धर्म अवकाश देने का प्रस्ताव करता है।

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कर्नाटक में महिलाओं की Menstrual Cycle के अधिकारों का उल्लंघन पड़ेगा महंगा 

इस बिल में उन नियोक्ताओं या अधिकारियों के लिए ₹5,000 का जुर्माना है, जो जानबूझकर मासिक धर्म की छुट्टी नहीं देंगे या मासिक धर्म के कारण किसी के साथ भेदभाव करेंगे। इसमें मासिक धर्म करने वाली किसी महिला को “अछूत” समझकर ट्रीट करना भी शामिल है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह बिल अब स्कूल और कॉलेज तक भी लागू होगा। मासिक धर्म वाली छात्राओं को हर महीने 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और हाज़िरी में 2% छूट भी दी जाएगी।

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एक अधिकारी ने बताया कि छुट्टी के लिए बस साधारण आवेदन या ईमेल करना होगा, और कर्मचारियों से मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा।

एक अधिकारी ने कहा, "जो लोग छुट्टी लेने की बजाय काम करना चाहें, उन्हें घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी। सुपरवाइजरों को मासिक धर्म की छुट्टी के अनुरोध को साझा करने से रोका जाएगा।" यह बिल वर्तमान में बेलगावी में चल रही विधानसभा सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है।

कर्नाटक मासिक धर्म अवकाश नीति

कर्नाटक सरकार ने “मासिक धर्म अवकाश नीति, 2025” को मंजूरी दी है, जिससे यह भारत का पहला राज्य बन गया है, जो महिला कर्मचारियों को साल में 12 दिन की पेड मासिक धर्म छुट्टी दे रहा है। यह नियम सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं पर लागू होगा, जिनमें सरकारी ऑफिस, गारमेंट फैक्ट्री, आईटी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां (MNCs) और अन्य संगठित उद्योग शामिल हैं।

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मासिक धर्म अवकाश

सरकारी कैबिनेट के बयान के अनुसार, यह नीति महिलाओं के स्वास्थ्य को कार्यस्थल का एक जरूरी अधिकार मानती है। इसका मकसद एक ऐसा कार्य संस्कृति बनाना है जहां मासिक धर्म को सामान्य शारीरिक प्रक्रिया के रूप में समझा जाए, न कि असुविधा या कलंक की बात। सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान बिना किसी कार्यस्थल की दिक्कत या डर के रख सकें।

यह कदम भारत में श्रम कल्याण की दिशा में लगातार हो रहे सुधार को दर्शाता है। जहाँ बिहार और ओडिशा पहले से ही सरकारी कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश देते हैं, वहीं कर्नाटक की नीति निजी क्षेत्र की महिलाओं को भी शामिल करती है, जिसमें आज अधिकांश महिलाएं काम करती हैं।

इस नीति को प्रभावी बनाने के लिए छुट्टी के नियम, भेदभाव रोकने वाले उपाय, और प्रबंधन के लिए जागरूकता कार्यक्रम जरूरी होंगे। छोटे व्यवसाय और अनौपचारिक क्षेत्र चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि छुट्टी सही तरीके से इस्तेमाल हो और इससे अनजाने में किसी तरह का भेदभाव न बढ़े।

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सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव

कर्नाटक का मासिक धर्म अवकाश लंबे समय से चले आ रहे कलंक को चुनौती देता है। इसे मान्यता देने से चर्चा बढ़ती है, चुप्पी कम होती है, और महिलाओं को लगेगा कि उनके स्वास्थ्य की जरूरतों का सम्मान किया जा रहा है, खासकर आईटी और गारमेंट्स जैसे उद्योगों में।

एक सकारात्मक कदम

कर्नाटक की मासिक धर्म अवकाश नीति कार्यस्थल पर लैंगिक समानता की दिशा में एक सोच-समझकर कदम है। यह दिखाती है कि समानता हमेशा समान व्यवहार का मतलब नहीं होती, बल्कि कभी-कभी जैविक वास्तविकताओं को मान्यता देना जरूरी होता है।

यदि इसे न्याय और लगातार लागू किया जाए, तो यह नीति राष्ट्रीय उदाहरण बन सकती है, जो स्वास्थ्य, लैंगिक और श्रम सुधार को एक साथ जोड़ती है। यह कार्यस्थल समानता की उस परिपक्व समझ का संकेत देती है, जो गरिमा, संतुलन और समावेशन को आर्थिक प्रगति के केंद्र में रखती है।

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