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Working Women: कर्नाटका में मिली महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति

News/Blog/Topstories: कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जेसी मधुस्वामी के मुताबिक विधेयक को विधानसभा में बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया। आपको बता दें की विधेयक विधान परिषद में जाएगा। जानें अधिक इस ब्लॉग में-

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Vaishali Garg
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Working Women

Working Women: कर्नाटक विधानसभा ने कारखानों में महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने के लिए कारखाना अधिनियम में संशोधन करते हुए 22 फरवरी को एक विधेयक पारित किया। यह बिल उन कर्मचारियों को भी अनुमति देता है जो लगातार चार दिनों तक दिन में 12 घंटे काम करते हैं और सप्ताह में तीन दिन काम से छुट्टी ले सकते हैं। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जेसी मधुस्वामी के मुताबिक विधेयक को विधानसभा में बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया। आपको बता दें की विधेयक विधान परिषद में जाएगा।

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कर्नाटका में मिली महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति

मधुस्वामी ने विधानसभा को बताया “महिलाओं के लिए काम के घंटे सीमित थे। सरकार पर सॉफ्टवेयर उद्योग सहित हर जगह से इसे शिथिल करने का दबाव था। उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, ”। 2020 में सरकार ने महिलाओं को रेस्तरां, होटल, कैफे, थिएटर और इसी तरह के अन्य प्रतिष्ठानों में रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी। आपको बता दें की इसके अलावा बिल सरकार को दैनिक काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 12 करने की अनुमति देता है, लेकिन सप्ताह में 48 घंटे से अधिक नहीं। यह अधिक आर्थिक गतिविधि और रोजगार के अवसर पैदा करने की दृष्टि से है।

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GPS और CCTV होना अनिवार्य 

मधुस्वामी ने कहा "हम काम के घंटे बढ़ाकर प्रतिदिन 12 घंटे कर रहे हैं। जो लोग लगातार चार दिनों तक 12 घंटे काम करते हैं, वे तीन दिनों के लिए काम से छुट्टी ले सकते हैं। बिल महिलाओं को रात 7 बजे से रात 7 बजे के बीच रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति देता है और सुबह 6 बजे। इसके लिए नियोक्ताओं को सुरक्षा उपायों की एक लंबी सूची बनाने की आवश्यकता होगी।" आपको बता दें की बिल में कहा गया है, "यौन उत्पीड़न के कृत्यों को रोकना या रोकना नियोक्ता या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों का कर्तव्य है।"

बिल एंप्लॉयर्स को उन महिला कर्मचारियों के लिए परिवहन प्रदान करने का निर्देश देता है जो रात की शिफ्ट में काम करती हैं और कार्यस्थल से आती हैं। परिवहन वाहनों को GPS और CCTV से लैस किया जाना चाहिए। बिल में कहा गया है कि एंप्लॉयर को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं के लिए उपयुक्त काम करने की स्थिति है और किसी भी महिला कर्मचारी के पास यह मानने के लिए उचित आधार नहीं होना चाहिए कि वह अपने रोजगार के संबंध में वंचित है।

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नाइट शिफ्ट के अलग से देने होंगे पैसे

बिल के मुताबिक महिला कर्मचारियों को कम से कम दस के बैच में नियुक्त किया जाना चाहिए। आपको बता दें इसके अलावा बिल में कहा गया कारखानों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और सीसीटीवी कवरेज होना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज का बैकअप कम से कम 45 दिनों तक रखना चाहिए। बता दें की बिल सरकार को ओवरटाइम काम करने वालों के लिए अतिरिक्त वेतन प्रदान करने की भी अनुमति देता है। ओवरटाइम ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को नियोक्ताओं द्वारा साधारण दर से दोगुनी दर से वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए।

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