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Supreme Court Denied Karnataka Hijab Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग के लिए मना किया

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Swati Bundela
24 Mar 2022
Supreme Court Denied Karnataka Hijab Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग के लिए मना किया



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कर्णाटक के हिजाब केस का मामला सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाया गया था लेकिन आज मालूम हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की हियरिंग के लिए मना कर दिया है। कोर्ट ने इस केस की अर्जेंट हियरिंग के लिए कोई तारीक देने से भी मना कर दिया है और कहा है कि समय आने पर सुनेंगे।

Supreme Court Denied Karnataka Hijab Hearing

सुप्रीम कोर्ट में हिजाब केस की सुनवाई के लिए प्ली जब फाइल की गयी थी जब कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से लोग खुश नहीं थे। इस में इनकी मांग है कि मुस्लिम को क्लासरूम में हिजाब पहनकर आने दिया जाये।

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सुप्रीम कोर्ट में जो स्टूडेंट ने प्ली फाइल की थी उस में लिखा था कि कर्णाटक हाई कोर्ट ने जो आर्डर दिया है हिजाब पहनकर कॉलेज न आने का वो गलत है। ऐसा होने से एक मुस्लिम लड़की के फंडामेंटल राइट को ठेस पहुँचती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी यह इस प्ली को रिजेक्ट कर रहे हैं और जरुरत हुई तब इस मामले में यह सामने आएंगे।

कर्नाटक हाई कोर्ट का कहना है कि हम इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का और किसी ठोस फैसले पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तब तक के लिए सभी से आग्रह है कि शांति बना कर रखी जाए और कॉलेज में कोई भी रिलिजन के कपडे पहनकर न आया जाए। 9 फरवरी को बेंगलुरु के सभी स्कूल और कॉलेजेस के आसपास विरोध प्रदर्शन करने पर 2 हफ्ते की रोक लगा दी थी । इसके हिज़ाब से सभी शिक्षा के इंस्टीटूशन के 200 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। 

आर्डर में लिखा था कि जैसा कि देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हिजाब कंट्रोवर्सी के चलते कई कॉलेजेस में प्रोटेस्ट हुए और यूनिफार्म के रूल्स का उलंघन किया गया। इसी के कारण से बेंगलुरु सिटी में ऐसे किसी भी प्रोटेस्ट को लेकर बैन लगा दिया गया है ताकि पब्लिक लॉ एंड आर्डर डिस्टर्ब न हो और किसी भी प्रकार कि हिंसा न हो।



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