Advertisment

Supreme Court Denied Karnataka Hijab Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग के लिए मना किया

author-image
Swati Bundela
New Update


Advertisment

कर्णाटक के हिजाब केस का मामला सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाया गया था लेकिन आज मालूम हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की हियरिंग के लिए मना कर दिया है। कोर्ट ने इस केस की अर्जेंट हियरिंग के लिए कोई तारीक देने से भी मना कर दिया है और कहा है कि समय आने पर सुनेंगे।

Supreme Court Denied Karnataka Hijab Hearing

सुप्रीम कोर्ट में हिजाब केस की सुनवाई के लिए प्ली जब फाइल की गयी थी जब कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से लोग खुश नहीं थे। इस में इनकी मांग है कि मुस्लिम को क्लासरूम में हिजाब पहनकर आने दिया जाये।

Advertisment

सुप्रीम कोर्ट में जो स्टूडेंट ने प्ली फाइल की थी उस में लिखा था कि कर्णाटक हाई कोर्ट ने जो आर्डर दिया है हिजाब पहनकर कॉलेज न आने का वो गलत है। ऐसा होने से एक मुस्लिम लड़की के फंडामेंटल राइट को ठेस पहुँचती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी यह इस प्ली को रिजेक्ट कर रहे हैं और जरुरत हुई तब इस मामले में यह सामने आएंगे।

कर्नाटक हाई कोर्ट का कहना है कि हम इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का और किसी ठोस फैसले पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तब तक के लिए सभी से आग्रह है कि शांति बना कर रखी जाए और कॉलेज में कोई भी रिलिजन के कपडे पहनकर न आया जाए। 9 फरवरी को बेंगलुरु के सभी स्कूल और कॉलेजेस के आसपास विरोध प्रदर्शन करने पर 2 हफ्ते की रोक लगा दी थी । इसके हिज़ाब से सभी शिक्षा के इंस्टीटूशन के 200 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। 

आर्डर में लिखा था कि जैसा कि देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हिजाब कंट्रोवर्सी के चलते कई कॉलेजेस में प्रोटेस्ट हुए और यूनिफार्म के रूल्स का उलंघन किया गया। इसी के कारण से बेंगलुरु सिटी में ऐसे किसी भी प्रोटेस्ट को लेकर बैन लगा दिया गया है ताकि पब्लिक लॉ एंड आर्डर डिस्टर्ब न हो और किसी भी प्रकार कि हिंसा न हो।

Advertisment

न्यूज़
Advertisment