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Kerala HC Orders Status Quo in SFIO Case Against CMRL: केरल के CM की बेटी वीना को राहत भरी खबर मिली है क्योंकि 16 अप्रैल 2025 को केरल हाई कोर्ट ने Status Quo के आदेश दिए हैं। SFIO की तरफ से CMRL के खिलाफ फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में शिकायत दर्ज की गई थी जिसके संबंध में हाई कोर्ट ने Status Quo बनाए रखने का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) और अन्य के खिलाफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) द्वारा दायर अंतिम शिकायत पर अगले दो महीनों तक कोई नई कार्रवाई नहीं होगी।
SFIO Report: जानिए केरल के CM पिनाराई विजयन की बेटी T Veena के मामले में हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीना के लिए राहत भरी खबर आई है, जिससे जांच और कानूनी प्रक्रिया में देरी हो सकती है। Live Law के अनुसार, केरल हाई कोर्ट ने करोड़ों के फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में 2 महीने तक Status Quo बनाए रखने के उद्देश्य दे दिए हैं जिसका मतलब है कि 2 महीने तक कोई नई कार्रवाई नहीं होगी। यह मामला छुट्टियों के बाद फिर से सुना जाएगा। केरल हाई कोर्ट के जज जस्टिस टी.आर. रवि ने कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) की याचिका पर आदेश दिया है। CMRL ने SFIO की जांच रिपोर्ट पर विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।
SFIO ने इस मामले में एक अंतिम शिकायत दर्ज की थी जिसमें CMRL पर 197.7 करोड रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। SFIO कि इस रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम 2013 की धारा 129(7), 134(8), 447, 448 के साथ 447 के तहत अपराधों के लिए संज्ञान लिया है। CMRL और इसके महाप्रबंधक (वित्त) पी सुरेश कुमार ने विशेष न्यायालय के इस आदेश को चुनौती दी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें संज्ञान लेने से पहले सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जो भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धारा 223(1) में अनिवार्य है।