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7 महीने की लड़की के रेप केस में कोलकाता कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

34 वर्षीय व्यक्ति को कोलकाता कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। इस व्यक्ति ने सात महीने की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या का प्रयास किया था जिसके तहत 18 फरवरी, 2025 को यह फैसला कोर्ट ने सुनाया।

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Rajveer Kaur
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Court (Freepik)

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Kolkata Rape Case Verdict: 34 वर्षीय व्यक्ति को कोलकाता कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। इस व्यक्ति ने सात महीने की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या का प्रयास किया था जिसके तहत 18 फरवरी, 2025 को यह फैसला कोर्ट ने सुनाया। अब इस अपराधी को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट की तरफ से यह फैसला गिरफ्तारी के 75 दिनों के भीतर सुनाया गया है। चलिए पूरा मामला जानते हैं-

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7 महीने की लड़की के रेप केस में कोलकाता कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

बैंकशाल कोर्ट स्थित पोक्सो अदालत ने सोमवार को एक फैसला सुनाया है जिसमें 34 वर्षीय व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही अदालत ने लड़की के परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया। इस व्यक्ति ने बुरटोला क्षेत्र से बच्ची के अपहरण करने के बाद बलात्कार और हत्या का प्रयास किया। यह घटना पिछले साल नवंबर में हुई थी। इस घटना की जांच पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बुरटोला पुलिस द्वारा की गई। इस घटना के आरोपी का नाम राजीव घोष है जो एकमात्र आरोपी है। 

यह फैसला न्यायाधीश इंद्रिला मुखर्जी ने सुनाया। उन्होंने दोषी राजीव घोष को भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 (2), 140 (4), 137 (2) और 118 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी पाया। Live Law के अनुसार, सेशन जज इंद्रिला मुखोपाध्याय ने फैसला सुनाते हुए कहा, "यह दुर्लभतम मामला है...इसके लिए किसी अन्य सजा के बारे में नहीं सोचा जा सकता।"

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दो दशक बाद फांसी की सजा 

पश्चिम बंगाल में दो दशक पहले कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी। यह फैसला सिक्योरिटी गार्ड धनंजय चटर्जी के खिलाफ सुनाया गया था। आरोपी ने स्कूल पड़ने वाली छात्रा के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या भी की। 

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