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Kolkata RG Kar Rape Murder Case First Verdict Today: आरजी कर बलात्कार और हत्या पीड़िता के माता-पिता ने हाल ही में आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन और पुलिस ने सबूत नष्ट कर दिए। एक आरोपी - संजय रॉय - को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के कुछ दिनों बाद, पीड़िता के परिवार ने कथित तौर पर 'मुख्य साजिशकर्ताओं को बचाने' के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए, दुखी मां ने एक बंगाली टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, "मुख्यमंत्री कोलकाता पुलिस, अस्पताल और प्रशासन की विफलता से इनकार नहीं कर सकतीं।
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पिछले साल अगस्त में 31 वर्षीय डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले ने पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया। 18 जनवरी को 162 दिनों के बाद, सियालदह सेशन कोर्ट अपना पहला फैसला सुनाया। अब सियालदह सत्र न्यायालय ने आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। CBI के आरोपपत्र के अनुसार, नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय एकमात्र आरोपी है। जांचकर्ताओं ने उसे अपराधी घोषित करने के लिए डीएनए और विष विज्ञान रिपोर्ट सहित फोरेंसिक साक्ष्य पर बहुत अधिक भरोसा किया।
RG Kar मामले में पीड़िता के माता-पिता ने पुलिस पर सबूत नष्ट करने का लगाया आरोप
बलात्कार-हत्या पीड़िता के परिवार ने हाल ही में मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को पुलिस और अस्पताल प्रशासन द्वारा साक्ष्य नष्ट करने के कथित प्रयास की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शोकाकुल माता-पिता का आरोप है कि अधिकारी मामले में "मुख्य साजिशकर्ता" को छुपा रहे हैं। उन्होंने सीबीआई की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि जांचकर्ताओं ने तथ्यों को कथित रूप से दबाने के मुद्दे पर कार्रवाई नहीं की।
सुप्रीम कोर्ट स्वप्रेरित याचिका पर सुनवाई करेगा
सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर रेप-मर्डर केस में संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए 23 जनवरी 2025 को सुनवाई की घोषणा की है। इस मामले में मौत की सजा और गहन जांच की मांग को लेकर अदालत में नई दलीलें पेश होंगी।
पीड़िता के परिवार ने मांगी मौत की सजा
पीड़िता के परिवार ने संजय रॉय को मिली उम्रकैद की सजा को असंतोषजनक बताया है। उन्होंने कहा कि इतना जघन्य अपराध करने वाले आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। परिवार के वकील ने भी अधिकतम सजा देने की मांग की है ताकि न्याय हो सके।
RG Kar मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा
लाइव लॉ के अनुसार, सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। धारा के दंड को समझाते हुए न्यायाधीश अनिरबन दास ने आरोपी से कहा, "मैंने आपको पिछले दिन बताया था कि आपको किन आरोपों में दोषी ठहराया गया है और आपके खिलाफ कौन से आरोप साबित हुए हैं।" हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि भले ही मामला "दुर्लभतम में से दुर्लभतम" हो, लेकिन सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए।
#BREAKING: the court has sentenced Sanjoy Roy to LIFE IMPRISONMENT.
— Live Law (@LiveLawIndia) January 20, 2025
न्यायाधीश दास ने कहा, "अदालत को यह दिखाना होगा कि दोषी क्यों सुधार या पुनर्वास के लायक नहीं है... सरकारी वकील को सबूत पेश करने होंगे और कारण बताने होंगे कि वह व्यक्ति सुधार के लायक क्यों नहीं है और उसे समाज से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना चाहिए..."
संजय ने बेगुनाही का दावा किया
हालांकि, रॉय ने अपनी बेगुनाही का दावा किया और सजा सुनाए जाने से पहले खुद को निर्दोष बताया। उसने कहा, "मुझे बिना किसी कारण के फंसाया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं हमेशा रुद्राक्ष की चेन पहनता हूं। अगर मैंने अपराध किया होता, तो यह अपराध स्थल पर टूट जाती। मुझे बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने मुझे कई कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। आपने यह सब देखा है, सर। मैंने आपको पहले भी बताया था।"
उसने आगे कहा, "मैंने कुछ भी नहीं किया है, न ही बलात्कार और न ही हत्या। मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। आपने सब कुछ देखा है। मैं निर्दोष हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे प्रताड़ित किया गया। उन्होंने मुझसे जो चाहा, उस पर हस्ताक्षर करवाए।"
17 लाख रुपए देने का निर्देश
अदालत ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर 17 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया है।
The court has also directed the state to pay the victims family a sum of Rs 17 lakhs as compensation.#rgkarmedicalcollege #RGkarcase #rgkarverdict #kolkataDoctorCase
— Live Law (@LiveLawIndia) January 20, 2025
आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया जिसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया।
RG Kar case accused Sanjay Roy found guilty of rape and murder governed under sections 64, 66 and 103 (1) of Bharatiya Nyaya Sanhita
— Press Trust of India (@PTI_News) January 18, 2025
ANI के अनुसार, आरोपी ने जज से कहा, "मुझे झूठा फंसाया गया है। मैंने ऐसा नहीं किया है। जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। इसमें एक आईपीएस शामिल है।"
Additional District Judge Sealdah Court finds accused Sanjay Roy guilty in the RG Kar rape-murder case. The court says the quantum will be given on Monday.
— ANI (@ANI) January 18, 2025
Accused Sanjay says to the judge, "I have been falsely implicated. I have not done this. Those who have done so are being… https://t.co/OBMM51azZU
दोषी को सोमवार को मिलेगा एक और मौका
RG Kar case accused Sanjay Roy claims in court he was framed, judge says he will have opportunity to speak on Monday
— Press Trust of India (@PTI_News) January 18, 2025
जानिए पूरा मामला
9 अगस्त, 2024 को आरजी कर में चेस्ट मेडिसिन विभाग की एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के सेमिनार हॉल में मृत पाई गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की कि पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मौत का कारण 'गला घोंटना' बताया गया। पुलिस ने घटना का समय बताया। उनके मुताबिक घटना रात के तीन वजह से 6 बजे के बीच हुई। कोलकाता पुलिस द्वारा शुरुआती जांच के बाद, संजय रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। 23 अगस्त को सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। इस घटना के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी इस्तीफा दे दिया था।
'रीक्लेम द नाइट'
14 और 15 अगस्त की बीच रात को महिला डॉक्टर ट्रेनिंग के रेप मर्डर मामले के जबाव में कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों पर रोज प्रदर्शन किए गए। यह विरोध "रिक्लेम द नाईट" से प्रेरित किया गया था।
न्याय के लिए संघर्ष बंद न करें, पीड़िता की मां ने की अपील
फैसले से कुछ ही क्षण पहले, पीड़िता की मां ने सोशल मीडिया पर अपील की, जिसमें लोगों से लड़ाई बंद न करने का आग्रह किया गया। द ट्रिब्यून के अनुसार, उन्होंने बयान में कहा, "अगर हमारी मृतक बेटी के सपनों को न्याय नहीं मिला, तो उसकी जीवन भर की उपलब्धियां बेकार हो जाएंगी। हम प्रार्थना करते हैं कि किसी भी लड़की को ऐसा दर्द न सहना पड़े जो मेरी बेटी ने झेला। जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि किसी और बेटी को हमारी तरह दर्द न सहना पड़े"।
उन्होंने कहा, "असली न्याय तभी मिलेगा जब अपराध के पीछे के सभी मास्टरमाइंड जांच के दायरे में आएंगे और उन्हें सजा मिलेगी। हम सभी को सिर्फ मेरी बेटी की खातिर नहीं बल्कि सभी बेटियों की सुरक्षा के लिए मांग उठानी चाहिए... एक मां के तौर पर मैं बस इतना कह सकती हूं कि मैंने सब कुछ खो दिया है। लेकिन मैं न्याय मिलने तक दूसरी बेटियों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखूंगी।"
अखिल भारतीय चिकित्सा संघ ने मृत्युदंड की मांग की
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने कथित तौर पर 18 जनवरी को संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग की। एशियन न्यूज इंटरनेशनल के अनुसार, FAIMA के मुख्य संरक्षक डॉ. रोहन कृष्णन ने एक बयान में कहा, "हम पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या करने वाले आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग करते हैं...हम मृतक के परिवार के साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि अदालत न्याय करेगी।"
Today we expect from the Legal system of this great Nation that an example is set in The #RGKAR rape and murder case.
— Dr. Rohan Krishnan (@DrRohanKrishna3) January 18, 2025
We @FAIMA_INDIA_ demands #CapitalPunishment to the culprit who raped and murdered our Sister who was on duty at the Govt Hospital of WB!!!!!.
We stand in… pic.twitter.com/LQUNEnhzd2
फैसले से पहले सीबीआई आश्वस्त
केंद्रीय जांच ब्यूरो संजय रॉय के खिलाफ दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के प्रति आश्वस्त है। 'एकमात्र आरोपी' पर 8 अक्टूबर को आरोप लगाया गया था। केंद्रीय एजेंसी की चार्जशीट, जिसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया था, में सीसीटीवी फुटेज, डीएनए और रक्त के नमूने की रिपोर्ट सहित 11 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, जो उसे अपराध में शामिल करते हैं। कथित तौर पर सीबीआई रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग कर रही है।
जांच से खुश नहीं': पीड़िता के माता-पिता ने अपनी बात रखी
बलात्कार और हत्या की पीड़िता के माता-पिता अपनी बेटी के लिए न्याय की प्रतीक्षा लंबे समय से कर रहे हैं। सियालदाह कोर्ट के फैसले से एक दिन पहले 17 जनवरी को उन्होंने जांच पूरी होने पर चिंता व्यक्त की। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार पीड़िता के पिता ने दावा किया, "हम जांच से खुश नहीं हैं। हमारे पास यह मानने के कारण हैं कि अपराध में अन्य लोग भी शामिल थे।"
उन्होंने आगे कहा, "हमें चेस्ट मेडिसिन विभाग में घटनाओं की श्रृंखला के पीछे गलत मंशा का संदेह है। चेस्ट मेडिसिन विभाग में बाथरूम को ध्वस्त करने के आदेश पर 30 पीजीटी हस्ताक्षरकर्ता थे। इंजीनियर और अन्य अधिकारी, जिनमें पूर्व आरजी कर प्रिंसिपल संदीप घोष भी शामिल थे, जिन्होंने आदेश का समर्थन किया। हमें संदेह है कि यह किसी बात को दबाने के लिए किया गया था।"
पीड़िता के पिता ने यह भी बताया, "डीएनए रिपोर्ट में चार लड़के और एक लड़की की मौजूदगी बताई गई है। आरोपियों को सजा मिलने पर हमें थोड़ी राहत महसूस होगी। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हम अदालत का दरवाजा खटखटाते रहेंगे और देश की जनता से भी सहयोग मांगेंगे... सीबीआई ने इस मामले में कुछ नहीं किया है। यहां संतोष का सवाल ही नहीं उठता।"
#WATCH | On Sealdah Court to announce the verdict of RG Kar rape-murder case today, Victim's father says, "Our lawyer and CBI have told us not to go to the court. I have no idea about the recent court proceedings...CBI never called me anywhere, they came to our residence once or… pic.twitter.com/FKZ1988dut
— ANI (@ANI) January 18, 2025
हालांकि, शोकाकुल माता-पिता का मानना है कि संजय रॉय के खिलाफ आज का फैसला उनकी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। पीड़िता के पिता ने ANI से कहा, "संजय रॉय का फैसला हमें अपनी बेटी के लिए न्याय पाने की दिशा में एक कदम आगे ले जाएगा।" "दो महीने में, अदालत ने सभी सबूतों की समीक्षा की, और जो भी सजा उचित होगी, वह अदालत द्वारा तय की जाएगी।"