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NDA परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: जैसा की कुछ दिन पहले सरकार ने NDA परीक्षा में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति दी थी। केंद्र सरकार ने अपना ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आगे पेश किया था, जिसे कोर्ट ने भी मंज़ूर किया था। केंद्र की तरफ से NDA परीक्षा में महिलाओं की अगले साल से प्रवेश करने के अनुरोध को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा महिलाओं को इस साल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए।
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NDA परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला : परीक्षा अगले साल तक टालने की अर्जी करी ख़ारिज
दरअसल केंद्र सरकार ने NDA परीक्षा में महिलाओं को लेकर नए नियम कानून और मानदंड तैयार करने के लिए SC से अगले साल तक का समय माँगा था, लेकिन SC ने उनका ये अनुरोध ख़ारिज कर दिया है। सरकार ने सुझाव दिया था कि एनडीए के लिए महिला उम्मीदवारों को अगले साल मई में परीक्षा देनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने Union Public Service Commission (UPSC) को इसी साल 14 नवंबर को परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।
मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अगर वे मई 2022 में परीक्षा में शामिल होते हैं तो जून 2023 में प्रवेश होगा। हम एक साल की देरी नहीं कर सकते। हमने लड़कियों को उम्मीद दी है। हम उन्हें अब उस उम्मीद से इनकार नहीं कर सकते।"