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दिल्ली के शख्स ने रेप का आरोप लगाने वाली महिला से की शादी, 6 महीने बाद महिला को मार डाला : पुलिस

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Swati Bundela
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आदमी ने महिला को नैनीताल घुमाने के बहाने मार डाला
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शख्स ने रेप का आरोप लगाने वाली महिला से की थी शादी


नैनीताल में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की एक टीम का नेतृत्व करने वाले सब-इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा, “महिला ने पहले राजेश पर बलात्कार का आरोप लगाया था जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। राजेश को एक हलफनामा दाखिल करने के बाद जेल से रिहा किया गया था कि वह बबीता से शादी करेगा ... दोनों ने दिसंबर 2020 में शादी की", उन्होंने कहा।
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लेकिन पिछले महीने बबीता के परिवार ने उसके लापता होने की सूचना दी थी। नैनीताल के तल्लीताल थाने के प्रभारी अधिकारी विजय मेहता ने कहा कि वह 11 जून को लापता हो गई थी और उसके माता-पिता ने 15 जून को दिल्ली के द्वारका पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी।
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आदमी ने महिला को नैनीताल घुमाने के बहाने मार डाला : फोन रिकॉर्ड की जांच से सामने आया सच


उसके लापता होने का नैनीताल कनेक्शन तब सामने आया जब पुलिस ने उसके फोन रिकॉर्ड की जांच की ताकि उसकी गतिविधियों का पता लगाया जा सके। नैनीताल जिले के तल्लीताल पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी विजय मेहता ने कहा कि आखिरी जगह जो पुलिस को 12 जून, 2021 को मिली थी, जब फोन नैनीताल के हनुमानगढ़ मंदिर के पास था।
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मेहता ने कहा कि जब पुलिस ने उसी समय उसके पति के फोन की लोकेशन की जांच की, तो उन्होंने पाया कि वह भी नैनीताल के उसी इलाके में था। रजेश ने शुरू में अपनी पत्नी के लापता होने के साथ कुछ भी करने से इनकार किया, लेकिन पुलिस के अनुसार, आखिरकार, वह सामने आ गया।

मेहता ने आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान राजेश ने दावा किया कि उसने अपनी पत्नी को मारने का फैसला किया क्योंकि उसने और उसकी मां ने उसे "परेशान" किया था। पुलिस के मुताबिक, राजेश ने अपनी पत्नी को इस बहाने उधमसिंह नगर के साथ आने के लिए मना लिया कि उसे अपनी मां को देखने जाना है, और वहां से वे नैनीताल पहुंचे।
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12 जून को नैनीताल से निकलने के कुछ देर बाद ही उसने पत्नी का फोन स्विच ऑफ कर दिया। “नैनीताल से करीब 13 किमी दूर उसने अपनी पत्नी के साथ एकांत जगह पर शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा व्यक्त की। वह उसे एक गुफा में ले गया। यौन संबंध बनाने के बाद, उसने अपनी पत्नी का गला घोंट दिया, ”मेहता ने दिल्ली पुलिस की जांच का हवाला देते हुए कहा।
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“पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार किया है, जो मूल रूप से उधम सिंह नगर का निवासी है, लेकिन अब दिल्ली में बस गया है। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाने) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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