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सरोगेसी के मामले में सरकारी कर्मचारियों के लिए ये हैं नए Maternity Leave Rule

हाल ही में केंद्र सरकार ने सरोगेसी के मामले में मातृत्व अवकाश के लिए नए नियमों की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने अब 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने के नियम में संशोधन किया है।

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Priya Singh
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NORMAL PREGNANCY(FREEPIK)

(Image Credit: FREEPIK)

New Maternity Leave Rules for government employees in case of surrogacy: सरकारी महिला कर्मचारियों को माँ बनने पर 6 माह का मातृत्व अवकास मिलता है। नियमों में बदलाव के बाद यह अवकाश अब सेरोगेसी से माँ बनने वाली यानी की बच्चे का पालन-पोषण करने वाली माँ को भी मिल सकेगा। पहले के नियमों में सेरोगेसी से माँ बनी महिलाओं के लिए अवकाश का कोई नियम नहीं था। हाल ही में केंद्र सरकार ने सरोगेसी के मामले में मातृत्व अवकाश के लिए नए नियमों की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने अब 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने के नियम में संशोधन किया है। केंद्र ने 24 जून को सरकारी कर्मचारियों के लिए मातृत्व नियम में संशोधन किया। यह खबर 18 जून को अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) (संशोधन) नियम, 2024 के तहत आई है।

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सरोगेसी के मामले में सरकारी कर्मचारियों के लिए ये हैं नए मातृत्व अवकाश नियम

इस नए संशोधित नियम के तहत अब जन्म देने वाली मां और सरोगेट मां (पालने वाली माँ) को 6 महीने (180 दिन) का मातृत्व अवकाश मिलेगा, जबकि पिता को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा, बशर्ते कि वे सभी या उनमें से कोई एक सरकारी कर्मचारी हो। कानूनी भाषण के तहत "कमीशन प्राप्त मां", "सरोगेट" और "कमीशन प्राप्त पिता" जैसे शब्दों को भी निर्दिष्ट और स्पष्ट किया गया है।

कार्मिक मंत्रालय ने कहा, ""सरोगेट मां"" का अर्थ वह महिला होगी जो कमीशन प्राप्त मां की ओर से बच्चे को जन्म देती है और "कमीशन प्राप्त पिता" का अर्थ सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे का इच्छित पिता होगा। जबकि "कमीशन प्राप्त मां" का अर्थ सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे की इच्छित मां है।

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सरोगेसी से बच्चा होने पर सरकारी कर्मचारी अब 180 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं जो पहले संभव नहीं था। वैसे तो केंद्र सरकार ने माताओं के लिए सामान्य मातृत्व अवकाश के नियम बनाए हैं, लेकिन सरोगेसी से बच्चा पैदा करने वाली माताओं के लिए नहीं।

मौजूदा नियम इस प्रकार हैं, "एक महिला सरकारी कर्मचारी और एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी" को पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 730 दिनों के लिए बाल देखभाल अवकाश "दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल के लिए, चाहे उनके पालन-पोषण के लिए हो या उनकी किसी भी आवश्यकता, जैसे शिक्षा, बीमारी आदि की देखभाल के लिए।"

यह संशोधन बहुत ही त्वरित था और कमीशन प्राप्त माताओं के साथ-साथ सरोगेट माताओं के लिए भी बहुत ज़रूरी था। यह दोहरी भूमिका को उजागर करता है, सबसे पहले यह कि कैसे एक बच्चा जैविक रूप से माँ से पैदा नहीं हो सकता है, फिर भी बच्चे की देखभाल और पालन-पोषण के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास और कमीशन प्राप्त माँ की मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्ती की ज़रूरत होती है।

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दूसरा, यह भारतीय समाज में सरोगेट माताओं की भूमिका पर प्रकाश डालता है और सरोगेट माताओं और उनके आराम, मानसिक स्वास्थ्य और प्रसवोत्तर देखभाल की आवश्यकता को पहचानकर सरोगेसी की प्रक्रिया को सामान्य बनाता है। यह एक बहुत जरूरी बदलाव था और सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करने वाली सभी माताओं के लिए जरूरी था।

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