भारत में सभी प्रेग्नेंट महिलाएं मैटरनिटी लीव ले सकती हैं। इसके साथ ही अगर कोई महिला 3 महीने से कम की उम्र के बच्चे को गोद लेती है तो उसे 12 हफ्तों तक की छुट्टी मिल सकती है।
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