महाराष्ट्र: चलती बस में महिला ने बच्चे को दिया जन्म, नवजात को बाहर फेंकने से हुई मौत

महाराष्ट्र से एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है, जहां चलती बस में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। यह घटना परभणी ज़िले में मंगलवार सुबह की है, जब 19 वर्षीय महिला बस में यात्रा कर रही थी।

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Rajveer Kaur
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Newborn Thrown Out of Moving Bus by Woman and Alleged Partner in Maharashtra, Dies: अपने आसपास आपने ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी जहां कई बार चलती बस में महिला की डिलीवरी हो जाती है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, लेकिन यह मामला बहुत ही खौफनाक और हैरान करने वाला है। इस घटना में नवजात बच्चे को मां ने कथित तौर पर अपने पति होने का दावा करने वाले एक शख्स के साथ मिलकर चलती बस से ही बाहर फेंक दिया।

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महाराष्ट्र: चलती बस में महिला ने बच्चे को दिया जन्म, नवजात को बाहर फेंकने से हुई मौत

महाराष्ट्र से एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है, जहां चलती बस में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। यह घटना परभणी ज़िले में मंगलवार सुबह की है, जब 19 वर्षीय महिला बस में यात्रा कर रही थी। उसके साथ एक शख्स भी था जिसे वह कथित तौर पर अपना पति बता रही थी। ऐसे में इन दोनों ने मिलकर नवजात बच्चे को चलती बस की खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। यह घटना पाथरी-सेलू रोड पर सुबह करीब 6:30 बजे हुई।

कथित पति के साथ मिलकर नवजात को बस से फेंका

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महिला की पहचान रितिका ढेरे के रूप में हुई है। वह ‘संत प्रयाग ट्रेवल्स’ की स्लीपर बस में अल्ताफ शेख के साथ पुणे से परभणी जा रही थी। अल्ताफ खुद को उसका पति बता रहा था।

ड्राइवर से छुपाने की कोशिश

पुलिस को जानकारी दी गई कि कपल ने नवजात बच्चे को कपड़े में लपेटकर बस से बाहर फेंका। जब ड्राइवर ने उनसे पूछा कि उन्होंने बाहर क्या फेंका है, तो जवाब में शेख ने कहा कि उसकी पत्नी को मोशन सिकनेस की वजह से उल्टी हो रही थी।

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सतर्क नागरिक ने दी पुलिस को सूचना

PTI के अनुसार, एक अधिकारी ने बताया कि इसका पता तब चला जब एक सतर्क नागरिक ने देखा कि बस से कपड़े में लिपटी कोई चीज़ बाहर फेंकी गई है। उसने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। इसके बाद राधिका और अल्ताफ को पुलिस कस्टडी में लिया गया। शुरुआती पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने बच्चे को बाहर फेंका क्योंकि वे उसका पालन-पोषण नहीं कर सकते थे।

हालांकि, ये दोनों पति-पत्नी होने का कोई कानूनी सबूत पुलिस को नहीं दे पाए, लेकिन बताया गया कि वे पिछले डेढ़ साल से साथ रह रहे थे। राधिका को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल भेजा गया है।

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केस दर्ज

Indian Express के अनुसार, पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 94 (जन्म की जानकारी छिपाकर शव का गुप्त रूप से निपटान) के तहत एफआईआर दर्ज की और उन्हें नोटिस जारी किया गया है।