Palghar Rape Case: महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक गांव में शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात आठ लोगों ने 16 साल की एक बच्ची के साथ रेप किया। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने बलात्कार का स्वत: संज्ञान लिया है और पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 16 साल की नाबालिग के एक दोस्त सहित आरोपी ने बीच गांव में एक सूने बंगले में उसके साथ दुष्कर्म किया। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, बाद में उसे समुद्र के किनारे ले गए, जहां फिर से उसका यौन उत्पीड़न किया।
Palghar Rape Case
पीड़िता ने मामला दर्ज कराया है। अब तक, पुलिस ने आठ आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (डी) (सामूहिक-बलात्कार), 366 (ए) (नाबालिग लड़की की खरीद), 341 ( गलत अवरोध), 342 (गलत कारावास) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धाराएं।
चाकणकर ने एक वीडियो मैसेज में बताया कि आयोग को सोशल मीडिया के माध्यम से इस घटना के बारे में पता चला और उसने इस पर स्वत: संज्ञान लिया। आगे कहा कि आयोग ने पालघर जिले के पुलिस अधीक्षक को आरोपी के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि आरोपी को दोषी ठहराया जाएगा और कहा कि आयोग हमेशा इस तरह की घटनाओं को न होने देने का प्रयास करता है।
उन्होंने कहा, "हम सभी को यह सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं न हों और यह माता-पिता शिक्षक संघों और समाज के अन्य लोगों की जिम्मेदारी भी है कि वह लड़कियों को शिक्षित करें क्योंकि वह इस तरह की दोस्ती के खतरों के बारे में बड़े होते हैं।"
'दामिनी स्क्वॉड' (पुलिस का महिला प्रकोष्ठ) आयोग का एक प्रयास है जो स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों की काउंसलिंग करता है। यह उन्हें सोशल मीडिया के उपयोग के फायदे और नुकसान के बारे में बताता है।
पालघर पुलिस ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया कि लड़की के माता-पिता ने शनिवार को वापस नहीं लौटने पर उसकी तलाश की। जब पीड़िता ने अपने परिजनों से फोन पर बात की तो वह रोती रही, फिर पुलिस से संपर्क किया गया, जिसने बाद में लड़की का पता लगाया। गिरफ्तार आरोपी 22 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में रहेगा।
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