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सफूरा जरगर, 27 वर्षीय एमफिल छात्र और सीएए-एनआरसी (CAA-NRC) छात्र कार्यकर्ता, जिन्हें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था, उन्हें अब जमानत दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के यह कहने के बाद उन्हें जमानत दे दी कि उन्हें "Humanitarian" ग्राउंड्स पर रिहा करने में कोई आपत्ति नहीं है, लाइवलॉ ने बताया। जरगर 23 वीक्स प्रेग्नेंट है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को सफूरा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि पिछले 10 वर्षों में तिहाड़ जेल में लगभग 39 डिलीवरी हो चुकी हैं, इसलिए गर्भावस्था को जमानत देने के कारण के रूप में नहीं गिना जाता है।
“गर्भवती कैदी के लिए कोई छूट नहीं होनी चाहिए, जो इस तरह के खतरनाक अपराध की आरोपी हैं, केवल गर्भावस्था के कारण जमानत पर रिहा किए जाने के लिए। इसके विपरीत, कानून जेल में उनकी हिरासत के दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपायों और मेडिकल अटेंशन देने का समर्थन करता है, “अदालत में दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढ़ें। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर सफूरा को Humanitarian ग्राउंड्स पर जमानत दी जाती है तो राज्य को कोई समस्या नहीं है।
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जस्टिस राजीव शंखधर के बेंच ने सफोरा को रेगुलर बैल दी है। उन्हें 10,000 रुपये के बांड को पे करने के लिए कहा गया है। उन्हें कुछ शर्तों के साथ ज़मानत दी गई हैं:
सफोरा जामिया कोआर्डिनेशन समिति (JCC) की मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और उन्होंने दिसंबर से जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में एहम भूमिका निभाई है। इन विरोधों का नेतृत्व करने के लिए उन्हें 10 अप्रैल को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था। इसके अलावा, कुछ दिनों बाद उनकी जमानत से इनकार करने के बाद, उन पर फिर गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम, 2019 (UAPA) के तहत चार्जेज लगाए गए। इस एक्ट के तहत, उन पर दंगे, हथियार रखने, हत्या का प्रयास, हिंसा भड़काने, राजद्रोह, हत्या और धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने सहित 18 आपराधिक गतिविधियों का आरोप लगाया गया है।
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जस्टिस राजीव शेखर के बेंच ने सफूरा को नियमित जमानत दी। उसे 10,000 रुपये के बांड को पे करने के लिए कहा गया है।
“गर्भवती कैदी के लिए कोई छूट नहीं होनी चाहिए, जो इस तरह के खतरनाक अपराध की आरोपी हैं, केवल गर्भावस्था के कारण जमानत पर रिहा किए जाने के लिए। इसके विपरीत, कानून जेल में उनकी हिरासत के दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपायों और मेडिकल अटेंशन देने का समर्थन करता है, “अदालत में दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढ़ें। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर सफूरा को Humanitarian ग्राउंड्स पर जमानत दी जाती है तो राज्य को कोई समस्या नहीं है।
और पढ़ें: वर्णिका कुंडू मामला: चंडीगढ़ के कोर्ट ने विकास बराला और उसके दोस्त की ज़मानत याचिका खारिज कर दी
जमानत की शर्तें
जस्टिस राजीव शंखधर के बेंच ने सफोरा को रेगुलर बैल दी है। उन्हें 10,000 रुपये के बांड को पे करने के लिए कहा गया है। उन्हें कुछ शर्तों के साथ ज़मानत दी गई हैं:
- उन्हें उन एक्टिविटीज में शामिल नहीं होना चाहिए जिनकी इन्वेस्टीगेशन की जा रही है।
- उन्हें इन्वेस्टीगेशन में बाधा डालने से बचना चाहिए।
- उन्हें दिल्ली छोड़ने से पहले संबंधित अदालत की अनुमति लेनी होगी।
- उन्हें हर 15 दिनों में एक बार फोन कॉल के माध्यम से इंवेस्टिगेटिंग अफसर के संपर्क में रहना होगा।
- हालांकि, सफूरा की ओर से पेश हुई एडवोकेट निथ्या रामाकृष्णन ने कहा कि उनके डॉक्टर से चेक उप के लिए उन्हें फरीदाबाद जाना पड़ सकता है।
क्यों हिरासत में लिया गया था सफूरा?
सफोरा जामिया कोआर्डिनेशन समिति (JCC) की मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और उन्होंने दिसंबर से जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में एहम भूमिका निभाई है। इन विरोधों का नेतृत्व करने के लिए उन्हें 10 अप्रैल को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था। इसके अलावा, कुछ दिनों बाद उनकी जमानत से इनकार करने के बाद, उन पर फिर गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम, 2019 (UAPA) के तहत चार्जेज लगाए गए। इस एक्ट के तहत, उन पर दंगे, हथियार रखने, हत्या का प्रयास, हिंसा भड़काने, राजद्रोह, हत्या और धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने सहित 18 आपराधिक गतिविधियों का आरोप लगाया गया है।
और पढ़ें: क्यों स्टॉकिंग का एक गैर-ज़मानती अपराध होना ज़रूरी है