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पंजाब सरकार ने 21 जनवरी, 2021 से सभी सरकारी और एडेड और नॉन-एडेड कॉलेजों सहित सभी सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालयों को फिर से पूर्ण रूप से खोलने का फैसला किया है। सभी हायर एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स को समय-समय पर कोविड -19 से सुरक्षा के लिए पंजाब सरकार द्वारा जारी की गयी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। पंजाब के उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को एक डीटेल्ड लेटर जारी किया है।
पंजाब सरकार के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स को ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से क्लासेस आयोजित करवानी होगी ताकि किसी बच्चे का नुकसान ना हो और सेमेस्टर / इयरली परीक्षाओं को केवल ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करवाया जाएगा।
बच्चों को उनकी पसंद के अनुसार क्लासेस लेने की अनुमति दी गयी है और कहा गया है कि कोई इंस्टिट्यूशन बच्चों को फिज़िकल क्लासेस लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।
स्पोक्सपर्सन ने कहा कि कोविड -19 की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में बच्चों की सुविधा के लिए हॉस्टल खोले जाने चाहिए। या तो हॉस्टल का एक कमरा एक छात्र को दिया जाना चाहिए या स्टूडेंट्स की सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कमरे के साइज़ के अनुसार रूम्स दिये जाने चाहिए। रूम्स एलोट करने की इस प्रक्रिया में फ़ाइनल इयर के बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि एजूकेशनल इंस्टिट्यूशन्स में मेस / कैंटीन इत्यादि को सभी ज़रूरी सेफ्टी मेज़र्स के साथ स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के अनुसार खोला जाना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस के लिए ये अनिवार्य है कि वे बच्चों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर कोविड -19 के बारे में पंजाब सरकार, केंद्र सरकार और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों का पालन करते रहें।
पंजाब सरकार के स्पोक्सपर्सन ने क्या कहा?
पंजाब सरकार के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स को ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से क्लासेस आयोजित करवानी होगी ताकि किसी बच्चे का नुकसान ना हो और सेमेस्टर / इयरली परीक्षाओं को केवल ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करवाया जाएगा।
बच्चों को उनकी पसंद के अनुसार क्लासेस लेने की अनुमति दी गयी है और कहा गया है कि कोई इंस्टिट्यूशन बच्चों को फिज़िकल क्लासेस लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।
स्पोक्सपर्सन ने कहा कि कोविड -19 की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में बच्चों की सुविधा के लिए हॉस्टल खोले जाने चाहिए। या तो हॉस्टल का एक कमरा एक छात्र को दिया जाना चाहिए या स्टूडेंट्स की सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कमरे के साइज़ के अनुसार रूम्स दिये जाने चाहिए। रूम्स एलोट करने की इस प्रक्रिया में फ़ाइनल इयर के बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि एजूकेशनल इंस्टिट्यूशन्स में मेस / कैंटीन इत्यादि को सभी ज़रूरी सेफ्टी मेज़र्स के साथ स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के अनुसार खोला जाना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस के लिए ये अनिवार्य है कि वे बच्चों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर कोविड -19 के बारे में पंजाब सरकार, केंद्र सरकार और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों का पालन करते रहें।