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Raj Kundra Porn Case: मुंबई पुलिस ने मंगलवार को पॉर्न मामले में बिज़नेसमैन राज कुंद्रा और सह-आरोपी रयान थोर्प की जमानत याचिका का विरोध किया। मुंबई पुलिस ने दावा किया कि अगर रिहा किया जाता है, तो वे फिर से इसी तरह के अपराध कर सकते हैं और "सामाजिक संस्कृति" को प्रभावित कर सकते हैं।
पिछले महीने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा इसी तरह की याचिकाओं को खारिज करने के बाद दोनों लोगों ने सेशन कोर्ट के सामने जमानत के लिए अर्जी दी थी। Raj Kundra Porn Case Raj Kundra Porn Case
Raj Kundra Porn Case: जानिए जमानत अर्जी में राज कुंद्रा ने क्या कहा
अपनी जमानत अर्जी में कुंद्रा ने कहा है कि पॉर्न मामले में शामिल होने का कोई मेटेरियल सबूत के तौर पर नहीं है ,वहीं पुलिस ने जिन सबूतों को जब्त करने का दावा किया है, उनमें भी कोई अश्लीलता नहीं है। मुंबई पुलिस ने आरोप लगाया है कि जांच के दौरान जब्त किए गए वीडियो से पता चलता है कि हॉटशॉट्स ऐप पर अपलोड की गई अश्लील सामग्री कुंद्रा की कंपनी से जुड़ी थी।
कुंद्रा ने कहा है कि मामले में सबूत डाक्यूमेंट्स के रूप में हैं और इस कारण उनके हिरासत को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि वह एक पारिवारिक व्यक्ति है जिसकी समाज में इज़्ज़त हैं और वह जांच में सहयोग करेंगे।
"मामले में पहले के आरोपियों को मिल गई जमानत तो मुझे क्यों नहीं ?" - राज कुंद्रा
याचिका में यह भी कहा गया है कि पुलिस हिरासत में उनकी पूरी जांच की गई है और चूंकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के अनुसार उन्हें अधिकतम सात साल की सजा का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें जमानत के लिए माना जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मामले में पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों, जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है, को भी जमानत दे दी गई है।
आखिर मुंबई पुलिस क्यों कर रही है राज कुंद्रा की ज़मानत का विरोध ?
पुलिस ने कुंद्रा की जमानत याचिका का इस आधार पर विरोध किया है कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति और ब्रिटिश नागरिक हैं और रिहा होने पर देश छोड़ सकता हैं। मुंबई पुलिस ने अपने जवाब में कहा है कि कुंद्रा और थोर्प को यह बात सामने आने के बाद गिरफ्तार किया गया था कि वे मामले से जुड़े सबूतों को नष्ट कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि चूंकि मामले से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सबूत अभी भी जांच के दायरे में हैं, इसलिए पुरुषों को जमानत पर रिहा करने से जांच में बाधा आ सकती है।
जबकि कुंद्रा ने कहा है कि इस बात की कोई उचित आशंका नहीं है कि वह सबूतों या गवाहों से छेड़छाड़ करेंगे, पुलिस ने कहा है कि मामले में पीड़ित गरीब महिलाएं हैं और आरोपी की रिहाई उन पर खतरा बन सकती है।
अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी ,जिसमे अदालत जमानत याचिका पर दलीलें सुनेगी।
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