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Raj Kundra Statement In Pornographic Case: राज कुंद्रा ने कहा कभी भी पोर्न मूवी के प्रोडक्शन और वितरण में शामिल नहीं रहा

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Swati Bundela
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Raj Kundra Statement In Pornographic Case: एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड के ऊपर लम्बे समय से पोर्न मूवी बनाने को लेकर केस चल रहा है। इन्होंने आज स्टेटमेंट दिया और कहा कि इनको सिर्फ इन सब में फसाया जा रहा है और इन्होंने ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं किया है। जब यह मामला सामने आया था मीडिया ने इनको पहले ही दोषी करार कर दिया था।

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राज कुंद्रा ने पोर्न मामले को लेकर क़्या स्टेटमेंट दिया?



इनको जुलाई में मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया था और इनके आबाद इन्हें सितम्बर में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी थी। इनके ऊपर आरोप थे कि यह एक अश्लील वीडियोस बनाते हैं और उनका वितरण करते हैं। राज कुंद्रा ने कहा कभी भी पोर्न मूवी के प्रोडक्शन और वितरण में शामिल नहीं रहा हूँ और यह पूरा मामला झूठा था।
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Raj Kundra Statement In Pornographic Case



राज कुंद्रा तब से इस मामले आज 20 दिसंबर को पहली बात खुलकर बोले हैं। इन्होंने बताया कि झूठे स्टेटमेंट्स और मीडिया की वजह से इन्होंने और इनके परिवार वालों ने बहुत कुछ झेला है। इनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया और इनके लिए नेगेटिव कमेंट्स सभी जगह किये गए इनसे इन्हें बहुत दुःख पंहुचा है। इन्होंने यह भी कहा कि इनके लिए फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट है और इससे ऊपर इनके लिए कुछ भी नहीं है।
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राज कुंद्रा ने कहा कि इन्होंने कुछ नहीं किया है इसलिए यह शर्म से अपना मुँह नीचे नहीं करेंगे। हर एक इंसान को गौरव से रहना का अधिकार है और वो भी यही चाहते हैं और सबसे इसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं।

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क़्या था राज कुंद्रा पोर्न मामला?



पुलिस के अनुसार, राज कुंद्रा ब्रिटेन स्थित केनरिन लिमिटेड के संचालन में शामिल था, जो कथित तौर पर हॉटशॉट्स के पीछे की कंपनी है, अपने मुंबई कार्यालय वियान इंडस्ट्रीज से। उसके खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, कुंद्रा और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर विवादास्पद ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड की गई प्रति फिल्म पांच लाख रुपये तक कमाए।



राज कुंद्रा पर आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम के अलावा आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 34 (सामान्य इरादा), 292 और 293 (अश्लील और अश्लील विज्ञापनों और प्रदर्शन से संबंधित) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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