Advertisment

Rajasthan Rape Case: राजस्थान में सामने आया 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला, आरोपी हुआ बंदी

author-image
Swati Bundela
New Update


Advertisment

Rajasthan Rape Case: एक सरकारी स्कूल में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली महज़ 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक, स्कूल के ही 50 वर्षीय टीचर ने छात्र के साथ बलात्कार किया है। यह मामला तब सामने आया, जब बीते शनिवार को बच्ची 3 दिन स्कूल की छुट्टी लेने के बावजूद भी स्कूल वापस जाने को तैयार नहीं थी। डरते हुए लड़की ने इस घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी। छात्र के पिता ने जयपुर के सीकर क्षेत्र के सदर पुलिस थाने में आरोपी टीचर के खिला रेप केस फाइल की है। 

Rajasthan Rape Case: आखिर क्या है पूरा मामला? 

पुलिस के मुताबिक, बच्ची पिछले कुछ दिनों से स्कूल नहीं जाने की ज़िद कर रही थी। शनिवार को बच्ची जब स्कूल जाने के लिए कतराने लगी तब पेरेंट्स के पूछे जाने पर बच्ची ने अपने साथ हुई तमाम घटनाओ को बताया। बच्ची के खुलासे के बाद आरोपी की पहचान "शंकर लाल शर्मा" के नाम से हुई है। ये व्यक्ति 50 साल का है और गोवेर्मेंट स्कूल का टीचर भी है। बच्ची ने बताया कि टीचर ने उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया है और कई बार उसे गलत तरीके से छूता रहा है। 

Advertisment

आरोपी को हिरासत में लिया गया

सदर पुलिस स्टेशन से एसएचओ, सुनील जांगिड़ ने कहा है कि चूँकि यह मामला नाबालिग लड़की से जुड़ा है, तो गलत तरीके से चुना भी POCSO Act के तहत बलात्कार का मामला ही है। पुलिस जल्द से जल्द गिरफ़्तारी के लिए चार्जशीट दायर कर रही है, आरोपी की अंतिम गिरफ़्तारी से पहले पूछताछ जारी है। पुलिस जल्द ही इस केस के आरोपी को गिरफ्तार करके न्याय दिलाना चाहती है। 

सीकर पुलिस थाने के सुपरिटेंडेंट, कुंवर राष्ट्रदीप ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से समय पर चार्जशीट दाखिल करने को कहा है और अदालत में कार्यवाही को तेज़ करने कि भी मांग की है। छात्र का परिवार जब स्कूल पहुंचा, उस वक़्त कथित आरोपी टीचर वहाँ नहीं था। लेकिन बाद में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिए। बता दें कि आरोपी सीकर के गवर्नमेंट स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट टीचर के तहत काम करता था।

Advertisment

POCSO Act के तहत मामला दर्ज, जल्द मिल सकती है आरोपी को सज़ा

The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 के तहत गलत तरीके से छूने और प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाने के लिए आरोपी टीचर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है। बच्ची के पिता के कंप्लेंट को मद्देनज़र रखते हुए, पुलिस भी इस कार्यवाही को तेज़ करने के पक्ष में है। ताकि आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिल सके। 

 

Advertisment

 


न्यूज़ सोसाइटी
Advertisment