RG Kar रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई, जानें सभी डिटेल्स

RG Kar मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।आरजी कर रेप और मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के माता-पिता की नई सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। चलिए पूरी खबर जानते हैं-

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Rajveer Kaur
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Supreme Court(Punjab Kesari)

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RG Kar Rape & Murder Case: RG Kar मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस रेप और मर्डर मामले में अब नया मोड़ आया है। आर जी कर रेप और मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के माता-पिता की नई सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। 9 अगस्त को हुई इस घटना में मुख्य आरोपी संजय को सेशन कोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी जब सियालदह कोर्ट की तरफ से संजय राय को दोषी करार दिया गया था। चलिए पूरी खबर जानते हैं-

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RG Kar रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई, जानें सभी डिटेल्स

आज यानि 17 मार्च, 2025 को आरजी कर रेप और मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई। इस बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा की गई। दरअसल, पीड़िता के माता-पिता द्वारा फ्रेश सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। उनकी बेंच ने कहा, आवेदक (पीड़िता के माता-पिता) इस याचिका को कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष आगे बढ़ा सकते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता करुणा नंदी ने पीड़िता के माता-पिता का प्रतिनिधित्व किया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई का प्रतिनिधित्व किया।

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पीड़िता के माता-पिता ने नई जांच की मांग के लिए याचिका दर्ज की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले में सुनवाई की जा सकती है। इसके साथ ही आवेदक को हाई कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर करने की छूट है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस याचिका को हाई कोर्ट में दर्ज किया जाना चाहिए।

क्या है पूरी घटना?

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9 अगस्त में पश्चिम बंगाल के RG Kar हॉस्पिटल में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई थी जिसमें एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला सामने आया था। 9 मार्च को ट्रेनी डॉक्टर की लाश हॉस्पिटल से मिली थी। इसको लेकर पूरे राज्य में अशांति फैल गई थी और जूनियर डॉक्टर सड़कों पर उतर आए थे। 9 अगस्त से उनकी तरफ से प्रदर्शन करने शुरू कर दिए गए थे और अक्टूबर में भूख हड़ताल शुरू हो गई थी। इस मामले के मुख्य आरोपी संजय राय को सियालदह कोर्ट ने दोषी करार दिया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी।

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