Advertisment

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताया: इसका क्या मतलब है?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में गुमनाम निर्वाचन बॉण्ड योजना को "असंवैधानिक" घोषित किया है। यह योजना राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती थी।

author-image
Vaishali Garg
New Update
Supreme Court(Punjab Kesari)

Supreme Court Strikes Down Electoral Bonds Scheme: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में गुमनाम निर्वाचन बॉण्ड योजना को "असंवैधानिक" घोषित किया है। यह योजना राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती थी।

Advertisment

निर्वाचन बॉण्ड योजना रद्द, क्या है इसके मायने?

15 फरवरी, 2024 को, सर्वोच्च न्यायालय ने 5-जजों वाली संविधान पीठ के माध्यम से निर्वाचन बॉण्ड योजना को "असंवैधानिक" घोषित कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि गुमनाम निर्वाचन बॉण्ड योजना का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में निहित सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। यह फैसला स्पष्ट करता है कि निर्वाचन बॉण्ड योजना को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि यह राजनीतिक फंडिंग के संभावित बदले में सौदों के बारे में सूचित होने के नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।

पृष्ठभूमि

Advertisment

निर्वाचन बॉण्ड योजना को वित्त अधिनियम 2017 में संशोधनों के माध्यम से पेश किया गया था। इस योजना को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और डॉ जया ठाकुर जैसे याचिकाकर्ताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। उनकी मुख्य चुनौती यह थी कि योजना में प्रावधानित गुमनामी राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता से समझौता करती है, जिससे मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है। याचिकाकर्ताओं ने शेल कंपनियों के माध्यम से योजना के दुरुपयोग की आशंका भी जताई।

निर्वाचन बॉण्ड योजना को समझना

निर्वाचन बॉण्ड योजना को नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाना था। इसके प्रावधानों के अनुसार, भारत का कोई भी नागरिक या देश में पंजीकृत संस्था निर्वाचन बॉण्ड खरीद सकते थे। हालांकि, केवल वे राजनीतिक दल जो द जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हैं और पिछले चुनावों में मतदान के कम से कम 1 प्रतिशत वोट प्राप्त करते हैं, इन बॉण्डों को प्राप्त करने के पात्र थे।

Advertisment

निर्वाचन बॉण्ड योजना के अनुसार, इन बॉण्डों को केवल पात्र राजनीतिक दलों द्वारा एक अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से भुनाया जा सकता था।

सरकार का बचाव

केंद्र सरकार ने निर्वाचन बॉण्ड योजना का पुरजोर बचाव किया, इसे वैध बैंकिंग चैनलों के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग के लिए 'सफेद' धन के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र के रूप में प्रस्तुत किया। गुमनामी के खंड को सही ठहराते हुए, सरकार ने तर्क दिया कि दाताओं की गोपनीयता बनाए रखना राजनीतिक दलों द्वारा संभावित प्रतिशोध से बचाने के लिए आवश्यक था।

Advertisment

सुनवाई के दौरान उठाई गई मुख्य बातें

पूरी कार्यवाही के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने योजना की गुमनामी और राजनीतिक दलों को रिश्वतखोरी को वैध बनाने की क्षमता पर सवाल उठाया। विशेष रूप से, पीठ ने सूचना पहुंच में असमानता पर सवाल उठाया, यह कहते हुए कि सत्तारूढ़ दल दाता की पहचान का पता लगा सकते हैं, जबकि विपक्षी दल अंधेरे में रहते हैं।

अदालत ने यह भी तर्क दिया कि कॉर्पोरेट योगदान व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान से भिन्न होते हैं, उन्हें शुद्ध व्यापारिक लेनदेन के रूप में चिह्नित करते हैं। निर्णय ने कंपनी अधिनियम की धारा 182 में संशोधन को मनमाना घोषित किया, कंपनियों और व्यक्तियों को समान आधार पर रखने के पीछे तर्क पर सवाल उठाया। कंपनियों पर 7.5% शुद्ध लाभ तक सीमित कॉर्पोरेट दान की सीमा को हटाने की भी आलोचना की गई थी।

Advertisment

निर्णय के मुख्य बिंदु

संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन: निर्वाचन बॉण्ड योजना को अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन माना गया, जो नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित करता है।

संशोधनों की असंवैधानिकता: कंपनी अधिनियम में किए गए संशोधन, जिन्होंने कॉर्पोरेट राजनीतिक फंडिंग को सुविधाजनक बनाया, उन्हें असंवैधानिक माना गया। अदालत ने कंपनियों और व्यक्तियों को समान मानने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया, और राजनीतिक प्रक्रिया पर कंपनियों के प्रतिकूल प्रभाव पर बल दिया।

Advertisment

निर्वाचन बॉण्ड जारी करना बंद: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो निर्वाचन बॉण्ड जारी करने वाला बैंक है, को तुरंत जारी करना बंद करने का निर्देश दिया गया।

विवरणों का खुलासा: अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए निर्वाचन बॉण्ड का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग को 31 मार्च, 2024 तक अपनी वेबसाइट पर इन विवरणों को प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया।

यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा। यह राजनीतिक दलों के लिए गुमनाम धन प्राप्त करना मुश्किल बना देगा, और मतदाताओं को यह जानने में मदद करेगा कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को कौन फंडिंग कर रहा है।

Advertisment

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह निर्णय राजनीतिक फंडिंग में सुधार के लिए एकमात्र समाधान नहीं है। नीति निर्माताओं को अब एक ऐसा ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी है जो न केवल अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत हो, बल्कि संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप भी हो।

supreme court Electoral Bonds Scheme
Advertisment