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अविवाहित महिलाएँ को भी मिली सप्रीम कोर्ट से गर्भपात की मंज़ूरी: मेडिकल टर्मिनेशन ओफ़ प्रेग्नन्सी ऐक्ट के तहत 22 से 24 हफ़्ते तक गर्भपात का हो सकता है।
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