असम मंत्रिमंडल ने 23 फरवरी, 2024 की रात को पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को निरस्त करके समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया।
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