सुप्रीम कोर्ट ने अपराध के 34 साल बाद एक मुस्लिम महिला द्वारा हिंदू पुरुष के खिलाफ दर्ज कराई गई बलात्कार की एफआईआर को रद्द कर दिया है। महिला का आरोप है कि साल 1982 में जब वह नाबालिग थी तो उस शख्स ने उसके साथ रेप किया था।
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