कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी अज्ञात महिला को "डार्लिंग" कहकर बुलाना एक आपत्तिजनक कृत्य है और इसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 ए (एक महिला की विनम्रता को अपमानित करना) और 509 के तहत एक अपराध माना जा सकता है।
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