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कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि किसी अंजान महिला को 'डार्लिंग' कहना आपत्तिजनक है

कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी अज्ञात महिला को "डार्लिंग" कहकर बुलाना एक आपत्तिजनक कृत्य है और इसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 ए (एक महिला की विनम्रता को अपमानित करना) और 509 के तहत एक अपराध माना जा सकता है।

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Priya Singh
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Court (Freepik)

(Image Credit : Freepik)

Calcutta High Court Said Calling An Unknown Woman 'Darling' Is Objectionable: कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस जय सेनगुप्ता ने कहा है कि किसी अनजान महिला को 'डार्लिंग' कहना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354ए (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 509 के तहत अपमानजनक है। अदालत ने यह फैसला उस व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसने कथित तौर पर एक महिला पुलिसकर्मी को ड्यूटी के दौरान 'डार्लिंग' कहकर संबोधित किया था।

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कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि किसी अंजान महिला को 'डार्लिंग' कहना आपत्तिजनक है

जनक राम नामक व्यक्ति नशे की हालत में था जब उसने यौन टिप्पणी का इस्तेमाल किया। उन्होंने कथित तौर पर कहा है, "क्या डार्लिंग, चालान करने आई है क्या? (Hi, darling, have you come to impose a fine?)"।

उनकी याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि भारतीय समाज इस स्तर का नहीं है कि किसी पुरुष को "अन्सस्पेक्टिंग, अनजान महिलाओं" को संबोधित करने के लिए 'डार्लिंग' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की "सहर्ष अनुमति" दी जा सके।

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न्यायाधीश ने कहा, "सड़क पर किसी अज्ञात महिला को, चाहे वह पुलिस कांस्टेबल हो या नहीं, किसी व्यक्ति द्वारा, शराब के नशे में या नहीं, 'डार्लिंग' शब्द से संबोधित करना स्पष्ट रूप से अपमानजनक है और इस्तेमाल किया गया शब्द मूल रूप से एक कामुक टिप्पणी है।"

सड़क पर महिलाओं का उत्पीड़न

यह निर्णय उल्लेखनीय है क्योंकि इसने समाज में एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन उपेक्षित मुद्दे को उठाया। हमारे देश में सड़क पर महिलाओं का उत्पीड़न बेहद आम है। हमारे समाज की हर महिला को सड़क पर चलते समय 'सावधान' रहना पड़ता है। आप कभी नहीं जानते कि कौन आपको छू सकता है, आपके हाथ पकड़ सकता है, जानबूझकर कोहनी का उपयोग करके धक्का दे सकता है, कामुक गाने बजा सकता है या भद्दी टिप्पणियाँ कर सकता है। कोई भी इन उत्पीड़कों को अपने कृत्यों के प्रति सचेत रहने के लिए नहीं कहता, बल्कि महिलाओं से अपेक्षा करता है कि वे इसे नज़रअंदाज़ करें और अपनी रक्षा करें।

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जहां तक अनजान महिलाओं को नाम से पुकारने का सवाल है, यह सिर्फ 'डार्लिंग' नहीं है, पुरुष कई अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे उनके पास से गुजरने वाली महिलाओं को ठेस पहुँचती है। उदाहरण के लिए- स्वीटहार्ट, बेबी, जानेमन, छमिया और न जाने क्या-क्या। इन सभी शब्दों का उद्देश्य महिलाओं को आपत्तिजनक बनाना और उन्हें असहज महसूस कराना है। जैसा कि कोर्ट ने भी कहा, ये शब्द यौन रंग वाले हैं, इन्हें केवल निजी बातचीत में ही अनुमति है, वह भी महिला की सहमति से।

जो पुरुष इन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि वे यौन रूप से आवेशित हैं। लेकिन जब इन पुरुषों से सामना किया जाता है तो वे इसे सिरे से नकारते हुए कहते हैं कि वे तो बस महिला की तारीफ कर रहे थे। वे यह क्यों नहीं समझते कि अनजान महिलाओं की तारीफ करना उन्हें असहज करने जैसा नहीं है? ये शब्द 'प्रशंसा' कैसे हो सकते हैं यदि वे किसी महिला को ऐसा महसूस कराते हैं जैसे वह सार्वजनिक रूप से नग्न है? क्या तारीफों से किसी महिला को अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं होना चाहिए?

पुरुषों को कभी भी महिलाओं का सम्मान करना नहीं सिखाया जाता

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समस्या यह है कि हमारे समाज में पुरुष महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। उन्हें महिलाओं के साथ समानता और सम्मान का व्यवहार करने के बारे में कभी नहीं सिखाया जाता। अज्ञात महिलाओं को यौन वस्तु माना जाता है क्योंकि उन्हें वस्तु बनाने से उनके परिवार के पुरुषों और महिलाओं को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यह समझना मुश्किल क्यों है कि भद्दी टिप्पणियाँ पारित करना किसी भी प्रकार के उत्पीड़न जितना ही दुखद और अपमानजनक है? यदि एक पुरुष इसे निर्विरोध करता है, तो दूसरा भी उसके साथ जुड़ जाएगा और यह स्वचालित रूप से एक श्रृंखला बन जाएगी जो अंततः छेड़छाड़ करने वालों के परिवारों की महिलाओं तक पहुंच जाएगी। तो फिर किसके फायदे के लिए पुरुष अब भी सड़कों पर महिलाओं को परेशान करने के इस जहरीले व्यवहार को बढ़ावा दे रहे हैं? यदि आप एक ऐसे पुरुष हैं जो अपने घर में महिलाओं की सुरक्षा करता है, तो आप उस गतिविधि से आनंद कैसे ले सकते हैं जो महिलाओं को असुरक्षित बनाती है?

स्त्रियों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना

कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि इसमें माना गया है कि कैसे महिलाओं को मौखिक रूप से भी परेशान किया जा सकता है। हमारे समाज में सभी अपशब्द महिलाओं पर आधारित हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई महिला किसी चीज़ के लिए दोषी है या नहीं, उसे अपशब्दों का इस्तेमाल करके समाज द्वारा निशाना बनाया जाता है। लेकिन कोई भी उत्पीड़न के इन मौखिक रूपों को गंभीरता से नहीं लेता है। इन्हें क्रोध, चेतना की कमी या यहां तक कि दुख के कारण किया गया कार्य मान लिया जाता है। उस भावना के बारे में क्या जो ये शब्द महिलाओं को देते हैं? यह उनके मन पर जो स्थायी निशान छोड़ता है उसके बारे में क्या? क्या यह उत्पीड़न नहीं है?

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महिलाओं के मौखिक उत्पीड़न को सामान्य बनाना बंद करें। शरीर में घाव खोदने के लिए हमेशा चाकू की आवश्यकता नहीं होती है। शब्दों के भी पंजे होते हैं जो चमड़ी को चीर देते हैं। हमारे समाज में पुरुषों को हर ज्ञात या अज्ञात महिला का सम्मान करना शुरू करना होगा। अनजान महिलाओं की तारीफ करने के लिए यौन शब्दों का इस्तेमाल करना किसी महिला की स्वायत्तता का सम्मान नहीं है। तारीफ करें लेकिन इस तरह से कि महिला को आपत्तिजनक या आहत महसूस न हो। इसके अलावा, महिलाओं पर आधारित अपशब्दों को बढ़ावा देना बंद करें। महिलाओं का एक नाम, पहचान और जीवन है जो भद्दे शब्दों की परिभाषाओं से कहीं परे है। इसलिए इससे पहले कि आप आपराधिक अपराधों की चारदीवारी में कैद हो जाएं, महिलाओं को अपने दिमाग के कोनों तक सीमित करना बंद करें।

यह लेख रुद्रानी गुप्ता के लेख से प्रेरित है

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