सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पति को अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के अनुमान के आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता, जब तक कि लगातार उत्पीड़न के स्पष्ट सबूत न हों।
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