न्यूज़: न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मातृत्व लाभ को सभी कामकाजी गर्भवती महिलाओं को प्रदान किया जाना चाहिए, उनके काम के प्रकार के आधार पर नहीं। यह निर्णय दिल्ली राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े एक केस से संबंधित है।
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