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Court (Freepik) न्यूज़

कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि किसी अंजान महिला को 'डार्लिंग' कहना आपत्तिजनक है

कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी अज्ञात महिला को "डार्लिंग" कहकर बुलाना एक आपत्तिजनक कृत्य है और इसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 ए (एक महिला की विनम्रता को अपमानित करना) और 509 के तहत एक अपराध माना जा सकता है।

By Priya Singh
logoMar 05, 2024 15:56 IST logo 4 Min read
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