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Kerala High Court: विवाहित महिला के साथ सहमति से यौन संबंध बलात्कार नहीं है

हाल ही में एक मामला सामने आया केरल का जहां एक महिला ने बताया कि एक आदमी ने उससे शादी का वादा किया था इसलिए उसने उसके साथ यौन संबंध बनाया लेकिन उसने शादी नहीं की, आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में न्यूज़ ब्लॉग में-

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Vaishali Garg
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Kerala High Court

Consensual Sex With Married Woman

Kerala High Court: केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में एक रेप और धोखाधड़ी के मामले में एक बयान जारी किया और यह घोषणा की है कि एक मैरिड वुमन और एक पुरुष के बीच सहमति से किए गए यौन संबंध को सिर्फ इसलिए बलात्कार नहीं माना जा सकता क्योंकि पुरुष ने उससे शादी करने का झूठा वादा किया था।

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Consensual Sex With Married Woman

केरल हाई कोर्ट एक महिला द्वारा अपने साथी के खिलाफ दायर मामले के संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। दोनों की मुलाकात फेसबुक के जरिए ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। महिला अपने तलाक की कार्यवाही से गुजर रही थी और कथित तौर पर उसका आरोपी के साथ फिजिकल संबंध हो गया। उन्होंने शादी करने का फैसला किया और दो बार सहमति से Sex किया लेकिन कभी शादी नहीं की। महिला ने मामला दर्ज कराया और कहा कि व्यक्ति द्वारा शादी का झांसा देकर उसका कई बार यौन शोषण किया गया है।

Kerala High Court: विवाहित महिला के साथ सहमति से यौन संबंध बलात्कार नहीं है

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“यह एक ऐसा मामला है जहां सरवाइवर, जो एक विवाहित महिला है, ने स्वेच्छा से अपने पार्टनर के साथ यौन संबंध बनाए थे। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह याचिकाकर्ता के साथ वैध शादी में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि वह पहले से विवाहित महिला है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश कौसर एडप्पागथ ने की जहां पर आरोपी ने उसके खिलाफ लंबित सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका पारित की थी।

अपने पिछले फैसले को दुबारा बोलते हुए न्यायाधीश ने कहा, "हाल ही में इस अदालत ने XXX बनाम केरल राज्य <2022 केएचसी 296 ने माना है कि आरोपी द्वारा एक विवाहित महिला से कथित तौर पर किया गया वादा कि वह उससे शादी करेगा, एक वादा है, जो कानून में लागू करने योग्य बिलकुल नहीं है। ऐसा अप्रवर्तनीय और अवैध वादा आईपीसी की धारा 376 के तहत अभियोजन का आधार बिलकुल नहीं हो सकता है।  यहां विवाह करने के वादे का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि, सरवाइवर एक विवाहित महिला है और वह जानती थी कि याचिकाकर्ता के साथ कानूनी विवाह कानून के तहत संभव नहीं है।"

उस महिला ने भारतीय दंड संहिता की धारा 493 (एक पुरुष द्वारा धोखे से वैध विवाह का विश्वास दिलाने के लिए सहवास), 417 (धोखाधड़ी की सजा) और 376 (बलात्कार की सजा) के अनुसार मामला दर्ज कराया।  अदालत ने पाया कि धारा 376 वैध नहीं थी क्योंकि महिला जानती थी कि किया गया वादा पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा थी और इसलिए यह अप्रवर्तनीय और अवैध वादा था। धारा 417 और 493 को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि यह साबित करने के लिए पर्याप्त रिकॉर्ड नहीं थे, इसलिए,अदालत ने उस व्यक्ति के खिलाफ मामले को रद्द कर दिया।

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