IPC की धारा 375 और 376 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जस्टिस शेखर कुमार यादव की पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए एक महिला पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। जानें अधिक इस न्यूज़ ब्लॉग में-
इस लेख को साझा करें
यदि आपको यह लेख पसंद आया है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें।वे आपको बाद में धन्यवाद देंगे