केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके लिए अन्य "उपयुक्त रूप से तैयार किए गए दंडात्मक उपाय" मौजूद हैं।
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